लखनऊ: प्रदेश में मत्स्य पालने, पकड़ने एवं बिक्री में सक्रिय व्यक्तियों एवं अन्य मत्स्य पालकों हेतु ‘‘मछुआ दुर्घटना बीमा योजना‘‘ के तहत मत्स्य विभाग द्वारा विशेष पंजीकरण अभियान आगामी 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसमें 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की दुर्घटना जनित मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में 02 लाख रूपये तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपये का बीमा क्लेम पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार को दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना से आच्छादित व्यक्ति को स्पेशल कन्टीजेन्सी प्लान के तहत चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 10,000 रूपये तक का चिकित्सा दावा भी अनुमन्य किया जाएगा।
यह जानकारी मत्स्य विभाग के निदेशक श्री एस0के0सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बीमा से आच्छादन हेतु पात्र व्यक्ति को कोई भी बीमा प्रीमियम का शुल्क नहीं देना होगा।
श्री सिंह ने बताया कि प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एवं संचालित ‘मछुआ दुर्घटना बीमा योजना‘ राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ मर्यादित (फिशकाॅपफेड), नई दिल्ली के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना से आच्छादित होने के लिए इस श्रेणी के व्यक्ति स्वयं तथा अपने परिवार के पंजीकरण हेतु अपना आधार कार्ड एवं बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रतियों के साथ सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से सम्पर्क कर अपना पंजीकरण कराते हुए स्वयं तथा अपने परिवार को इस योजना का लाभ दिलवा सकते हैं।