लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने देय स्टाम्प शुल्क के लिए 500 रुपये को पुरानी करेंसी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी महानिरीक्षक निबंधन श्री अनिल कुमार ने आज यहां देते हुए बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह छूट केवल 500 रुपये के नोट पर ही अनुमन्य की गई है, जो 15 दिसम्बर 2016 तक मान्य होगी। अब स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के प्रयोजन हेतु 1000 रुपये की पुरानी करंेसी स्वीकार नहीं की जायेगी।
श्री अनिल कुमार ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना 24 नवम्बर, 2016 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए स्टाम्प वादों के निस्तारण में पायी स्टाम्प कमी के भुगतान के लिए 500 रुपये के अंकित मूल्य के नोट 15 दिसम्बर 2016 तक स्वीकार किये जायेंगे।
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