लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य राज्य सूचना आयुक्त श्री जावेद उस्मानी ने प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विस्तृत नियमावली बनाने हेतु लोगों से 20 मार्च, 2015 तक सुझाव आयोग के विधि अधिकारी को ई-मेल अथवा डाक द्वारा लिखित रूप से भेजने का अनुरोध किया है।
मुख्य सूचना आयुक्त श्री उस्मानी ने बताया कि आयोग द्वारा ‘उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015‘ का आलेख तैयार कर लिया गया है।
इस आलेख को तैयार करते समय अधिनियम के प्राविधानों के अलावा केन्द्रीय सूचना आयोग के नियमों व विभिन्न अन्य राज्यों द्वारा बनाई गई नियमावलियों का अध्ययन किया गया है। इस आलेख को इन्टरनेट पर राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट ‘ीजजचरूध्ध्नचेपबण्नचण्दपबण्पद‘ पर सर्वसाधारण की सूचना के लिए डाल दिया गया है। श्री उस्मानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में रूचि रखने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वह नियमावली के आलेख को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा इस संबंध में अपने सुझााव आयोग के विधि अधिकारी को 20 मार्च तक भेजे।
श्री उस्मानी ने बताया कि यह सुझाव ई-मेल द्वारा आयोग के विधि अधिकारी के ई-मेल ‘ंजिइंसंउतजप/हउंपसण्बवउ‘ पर भेजे जा सकते हैं। लिखित सुझाव डाक/पोस्ट द्वारा विधि अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, छठा तल, इंदिरा भवन, लखनऊ-226001 के पते पर भी भेजे जा सकते हैं। राज्य सूचना आयोग द्वारा शीघ्र ही उक्त नियमावली को अंतिम रूप देकर शासन को इस संस्तुति के साथ भेजा जायेगा कि उसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 के अंतर्गत अनुमोदित किया जाय।