लखनऊ: सूचना आयोग उ0प्र0 के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आई0जी0 मेरठ जोन को आर0टी0आई0 आवेदक एवं वादी श्री कुलदीप शर्मा के प्रकरण में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच तथा जांच रिपेार्ट एवं संबंधित अभिलेख 30 दिन के अन्दर राज्य सूचना आयेाग को उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान को वादी श्री कुलदीप शर्मा ने बताया था कि आर0टी0आई0 एक्ट के तहत जन सूचना अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक शामली से जो सूचनायें मांगी थी उसे अधूरी सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं जिस पर उसे आपत्ति है। सूचना आयुक्त को वादी ने बताया कि वर्ष 1991-92 की रात ग्राम भन्दौडा से रामपाल सिंह शर्मा पुत्र धर्मसिंह शर्मा कहीं गुम हो गये थे जिनकों काफी तलाश किया गया लेकिन आज तक उनका पता नहीं चल सका। इसी संबंध में थाना बाबरी की पुलिस ने ग्राम भन्दौडा में पूंछतांछ की थी और उसके बाद थाना बाबरी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। इसकी रिपोर्ट किस व्यक्ति ने दर्ज करायी थी। रिपेार्ट किन-किन धाराओं में दर्ज हुई थी और उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गयी थी, आदि से संबंधित सूचनायें आर0टी0आई0 एक्ट के तहत वादी ने मांगी थी। वादी श्री शर्मा ने आयोग को यह भी अवगत कराया कि अपर पुलिस अधीक्षक एवं जन सूचना अधिकारी शामली द्वारा जो सूचनायें उपलब्ध करायी गयी है उस पर वादी को आपत्ति है।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने आपत्तियों का निस्तारण करते हुए वादी को सम्पूर्ण एवं सही सूचनायें 15 दिन में उपलब्ध कराने के आदेश अपर पुलिस अधीक्षक/जन सूचना अधिकारी शामली को दिये है।