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राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी 15 जनसूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदण्ड

उत्तर प्रदेश

लखनऊः राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 15 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 03 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।

श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में अपर जिलाधिकारी, शामली, तहसीलदार तहसील स्वार, रामपुर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद, अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मुरादाबाद, अधीक्षण अभियन्ता (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गंगोह, सहारनपुर, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सैदनगर, रामपुर, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बुढ़ापुर, बिजनौर, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नानौता, सहारनपुर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगर निकाय), अमरोह, खण्ड विकास अधिकारी नकुड़, सहारनपुर, ग्राम पंचायत सचिव अलीपुर ठेका, विलासपुर, रामपुर तथा सचिव ग्राम पंचायत खौद क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड सैदनगर, रामपुर पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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