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राज्य सूचना आयुक्त ने 22 जन सूचना अधिकारियों को दंडित किया

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने 22 जन सूचना अधिकारियों को आर0टी0आई0 एक्ट – 2005 का उल्लंघन करने तथा आवेदकों को समय पर सूचनायें न देने के कारण प्रत्येक जन सूचना अधिकारी पर

25-25 हजार रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश पारित किये है।
श्री उस्मान ने मुरादाबाद जनपद के नगर मजिस्ट्रेट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड कोठी नं0-5 टयूबवैल कालोनी, सहायक निदेशक, हथकरघा वस्त्र उद्योग विकास भवन, संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वादश मण्डल, अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, तहसीलदार तहसील सदर को दण्डित किया है।
श्री उस्मान ने तहसीलदार तहसील बिलारी, प्रधानाचार्य कृषक उपकारक इण्टर काॅलेज, सदरपुर मतलबपुर, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुन्दरकी, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगतपुर टांडा, ग्राम पंचायत अधिकारी, टिकरी पोस्ट गोधी विकास खण्ड, अधीशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड मुरादाबाद, तहसीलदार, तहसील सदर, ग्राम पंचायत अधिकारी, अन्यारी उर्फ अलीनगर विकास खण्ड, छजलैट, प्रधानाचार्य चिरंजी लाल चम्पादेवी सरस्वती विद्या मन्दिर मझोली मुरादाबाद, तथा प्रधानाचार्य आर0एम0डी0 इण्टर काॅलेज, शिवदत्त नगर, देहरी जग्गू असमौली, सम्भल को दंडित किया है।

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