15.6 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी 14 जनसूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदण्ड

उत्तर प्रदेश

लखनऊः राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 14 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 03 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।

श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल, जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर, जिला  बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड सम्भल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहाबाद, रामपुर, प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, रामपुर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुढ़नपुर, अमरोहा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर, मुजफ्फरनगर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड खतौली, मुजफ्फरनगर, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सम्भल तथा खण्ड विकास अधिकारी बनियाखेड़ा चन्दौसी, सम्भल पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

जिन अधिकारियों ने वादी को सूचना देने में विलम्ब किया और जानबूझकर वादी को परेशान किया है। ऐसे अधिकारियों को आदेश दिया कि वादी को बतौर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराये। इनमें ज0सू0अ0 जिलाधिकारी, शामली, उपजिलाधिकारी चन्दौसी, सम्भल, नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय सहारनपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल पर 05-05 हजार रुपये एवं खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मिलक, रामपुर पर 2,000 रुपये तथा खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत) सदर कूकूड़ा ब्लाॅक, मुजफ्फरनगर पर 7,000 रुपये, क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को देने का आदेश दिया है।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More