देहरादून: प्रदेश के परिवहन, खनन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जनसेवा, सतर्कता, सामान्य एवं सचिवालय प्रशासन मंत्री नव प्रभात की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की द्वितीय बैठक सम्पन्न हुई।
कैबिनेट मंत्री द्वारा सड़क सुरक्षा पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित माॅनिटरिंग कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा की गई। ज्ञातव्य है कि माननीय उच्चत्तम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित सड़क सुरक्षा समिति को प्रदेश सरकारों द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए किए गये कार्यों से आगामी 30 सितम्बर तक अवगत कराया जाना है। परिवहन मंत्री द्वारा विगत दिनों हुई पहाड़ी राज्यों के ग्रुप आॅफ मिनिस्टर की बैठक में प्रतिभाग किया गया था। उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिये कि प्रदेश में संचालित चार धाम यात्रा एवं मेलों के बढ़ते निरन्तर दबाव को देखते हुए टूरिस्ट पुलिस का प्रस्ताव तैयार करें। सड़क सुरक्षा की समीक्षा के दौरान कहा गया कि वर्तमान में कामर्शियल वाहनों के नवीनीकरण के समय 2 दिवसीय रिफ्रेसर कोर्स अनिवार्य है। बैठक में परिवहन मंत्री द्वारा व्यवसायिक वाहनों के नवीनीकरण के समय रिफ्रेसर कोर्स अनिवार्य की शर्त के स्थान पर अल्टरनेट नवीनीकरण पर रिफ्रेसर कोर्स कराये जाने का प्रस्ताव तैयार करने पर विचार किया गया। उन्होंने आटोमैटिक ड्राईविंग ट्रैक की स्थापना हेतु भूमि दिलाने का आश्वासन दिया तथा व्यावसायिक वाहनों के नवीनीकरण के समय 2 दिवसीय रिफ्रेसर कोर्स की शर्त को अनिवार्य रूप से सुनिश्चिित करने के निर्देश दिये। उन्होंने नशे की हालत, तीव्रगति, शीटबैल्ट न लगाने आदि अभियोगों में कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए कृत कर्रवाई से केन्द्रीय सड़क सुरक्षा समिति को अवगत कराने के निर्देश दिये उन्होंने आबकारी दुकानों की आगामी नीलामी की शर्तों में राष्ट्रीय तथा राज्यीय मार्गों से 100 मीटर दूरी पर दुकान स्थापना की अनिवार्यता को शामिल करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिये। माननीय उच्चत्तम न्यायालय के आदेश के द्वारा भारत सरकार द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता फिल्में सूचना एवं लोक सम्पर्क के माध्यम से चैनलों में प्रसारण के निर्देश परिवहन मंत्री द्वारा दिये गये तथा केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्मों को भी प्रसारण करने के निर्देश दिये गये। सड़कों पर लगे होल्डिंग एवं अवरोधक जो वाहन संचालन में बाधक हैं, को हटाने तथा फुटपाथों पर अतिक्रमण युद्ध स्तर पर हटाने के निर्देश परिवहन मंत्री द्वारा लो0नि0वि0 एवं शहरी विकास को दिये गये तथा उत्तराखण्ड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटैक्सन एक्ट 2014 का सख्ती से अनुपालन कर फुटपाथों में अतिक्रमण हटाने की प्रगति से समिति को 30 सितम्बर से पूर्व अवगत कराने के निर्देश निदेशक शहरी विकास को दिये। राज्य में चिन्हित 93 ब्लैक स्पाॅट को निराकरण करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिये गये। ज्ञातव्य है कि ब्लैक स्पाॅट वे स्थान हैं जो वाहन दुर्घटना की दृष्टि से बहुत संवेदनशील होते हैं। राज्य में ट्रामा सेवाओं के विकास के भी निर्देश परिवहन मंत्री द्वारा दिये गये। बैठक में मंत्री जी को अवगत कराया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम मे सड़क सुरक्षा को शामिल कर लिया गया है।
अपर परिवहन आयुक्त श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा शिक्षार्थी लाईसेन्स परीक्षा कम्प्यूटर के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने अवगत कराया कि 6 परिवहन कार्यालयों में सिमुलेटर्स की स्थापना कर दी गई है, तथा साफ्टवेयर का कस्टमाईजेशन अन्तिम चरण में है जिसके पूर्ण होते ही सिमुलेटर के माध्यम से परीक्षा प्रारम्भ कर दी जायेगी। विभिन्न जनपदों एवं महत्वपूर्ण कस्बों में आटोमेटिड ड्राईविंग ट्रैक्स के लिए भूमि की उपलब्धता हेतु मुख्य सचिव द्वारा उनकी ओर से समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव उमाकांत पंवार, सचिव परिवहन सी0एस0नपल्च्याल, अपर पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, प्रभावी सचिव लो0नि0वि0 अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव वित्त अरूणेन्द्र चैहान, अपर निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डे सहित आबकारी, चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।