लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आज आयोग में 106 आर0टी0आई0 के मामलों की सुनवाई की जिसमें 08 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश तथा 10 प्रतिवादी जनसूचना अधिकारियों को आर0टी0आई0 एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न कराने के कारण प्रत्येक के विरूद्ध 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड के आदेश पारित किए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि जिला जज बिजनौर, मुरादाबाद के मुख्य विकास अधिकारी श्री फैसल आफताब(आई0ए0एस0), अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण सम्भल श्री सोमदत्त शर्मा, उप जिलाधिकारी सहानपुर, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मुरादाबाद, जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद पर दंड अधिरोपित किया गया।