लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर भारतीय झंडा संहिता, 2002 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में निहित परिपत्रों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, श्री हरिराज किशोर द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र में यह भी कहा गया है कि इस संहिता में दिए गए प्राविधानों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन होने की दशा में संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों/संस्थाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।