नई दिल्ली: CBI vs CBI मामले में डायरेक्टर आलोक वर्मा की छुट्टियां रद्द होंगीं और वह ड्यूटी पर वापस लौटेंगे या फिर छुट्टियां अभी जारी रहेंगीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मे सोमवार को अलोक वर्मा ने सीवीसी जांच पर अपना जवाब दाखिल कर दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीलकवर में दायर किया गया.
इससे पहले अलोक वर्मा की याचिका पर पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उनकी याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने कहा ‘अगर सरकार को आपत्ति न हो तो सीवीसी की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंपी जा सकती है.
याचिकाकर्ता को रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखनी होगी. सीजेआई ने कहा ‘सीवीसी ने आलोक वर्मा पर जांच के लिए और समय मांगा है. सीवीसी की जांच रिपोर्ट में मिलीजुली बातें हैं. आलोक वर्मा पर जांच की जरूरत लगती है.’
सीवीसी की जांच रिपोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को क्लीनचिट नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने CVC की रिपोर्ट आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन, अटॉर्नी जनरल और CVC के वकील तुषार मेहता को सीलबंद लिफाफे में देने का दिया आदेश. सभी पक्ष 20 नवंबर की सुनवाई से एक दिन पहले 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करें और सुनवाई 20 नवंबर को होगी. Zee