नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच करने तथा दो सप्ताह के भीतर रिपाेर्ट सौंपने का आदेश दिया है और कहा है कि यह जांच पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक की निगरानी में होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की पीठ ने श्री वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और सीवीसी को नोटिस भी जारी किया है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे अौर एजेंसी के रूटीन कार्याें को ही देेखेंगे और वह अब तक लिए गए अपने फैसलों को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेंगे। गौरतलब है कि श्री वर्मा ने सरकार द्वारा उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने और उनके सभी अधिकार वापस लिए जाने के खिलाफ न्यायालय में बुधवार को यह याचिका दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। रॉयल बुलेटिन