लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान हेतु सामूहिक बीमा योजना के लिए 15 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। सामूहिक बीमा योजना से वर्तमान वित्तीय वर्ष में दस हजार हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग डा0 नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया प्रदेश में बुनकरों को सामूहिक बीमा योजना प्रदान के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा परिवर्तित महात्मा गॉंधी बुनकर बीमा योजानाएं संचालित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक/दुर्घटन में मृत्यु तथा पूर्ण अपंगता पर 02 लाख रुपये बीमा राशि प्रदान की जाती है। आंशिक निःशक्त होने की दशा में एक लाख रुपये बीमा कवर देने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि इस बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये है। जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार 150-150 रुपये अंशदान दे रही है। हथकरघा बुनकरों को केवल 30 रुपये वार्षिक अंशदान ही देना होता है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को दुर्घटना में मृत्यु होने तथा पूर्ण अपंगता पर 02 लाख रुपये राशि उपलब्ध कराई जाती है। आंशिक निःशक्ता के मामले में 01 लाख बीमा की राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का पूरा वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा महात्मा बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों की स्वाभाविक/दुर्घटना से मृत्यु होने तथा सम्पूर्ण अपंगता पर 1.50 लाख रुपये तथा आंशिक अपंगता होने पर 75 हजार रुपये बीमा राशि उनके आश्रितों को उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का प्रीमियम 470 रुपये वार्षिक है। जिसमें केन्द्र सरकार 290 रुपये तथा राज्य सरकार 150 रुपये अंशदान देती है और बुनकर को केवल 30 रुपये प्रीमियम देना होता है।