लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त श्री पी. गुरू प्रसाद ने टेम्पो-टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूल किए जाने सम्बन्धी शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे टेम्पो-टैक्सी एवं आटो रिक्शा चालकों द्वारा निर्धारित किराये से अधिक वसूल किए जाने पर उसकी शिकायत संबंधित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से की जाए। अधिक किराया वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहनों में किराये की दरें प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि किराये के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस.टी.ए.) ने विभिन्न नगरों के लिए किराये की दरें निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय बसों के लिए प्रति किलो मीटर किराया इलाहाबाद में 1.68 रूपये, वाराणसी में 1.70 रू0 तथा लखनऊ में
1.71 रू0 निर्धारित है। इसी तरह पेट्रोल चालित आटो रिक्शा का किराया प्रथम एक किमी0 तक के लिए 07.65 रू0 एवं तत्पश्चात् प्रत्येक 500 मीटर तक के लिए 3.66 रू0 एवं डीजल चालित टैम्पो टैक्सी का किराया प्रथम एक किमी0 तक के लिए 7.25 रू0 एवं तत्पश्चात् प्रत्येक 500 मीटर तक के लिए 3.49 रू0 निर्धारित है। गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में सीएनजी चालित आटो रिक्शा का किराया प्रथम एक किमी0 तक के लिए 6.17 रू0 एवं तत्पश्चात् प्रत्येक 500 मीटर तक के लिए
2.93 रू0 तथा टैम्पो-टैक्सी का किराया गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में प्रथम एक किमी0 तक के लिए 6.49 रू0 एवं तत्पश्चात् प्रत्येक 500 मीटर तक के लिए 3.14 रू0 निर्धारित है। गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर प्रदेश में सीएनजी चालित आटो रिक्शा का किराया प्रथम एक किमी0 तक के लिए 6.39 रू0 एवं तत्पश्चात् प्रत्येक 500 मीटर तक के लिए 3.04 रू0 एवं टैम्पो टैक्सी का किराया प्रथम एक किमी0 तक के लिए 6.82 रू0 एवं तत्पश्चात् प्रत्येक 500 मीटर तक के लिए 3.30 रू0 निर्धारित किया गया है।