लखनऊ: उ0प्र0 सरकार ने वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2015-16 के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के समूह ‘ख’ के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु निम्नवत निर्णय लिया है-
प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत कार्यरत समूह ‘ख’ के कार्मिक अपने पूरे सेवाकाल में 05 वर्ष अपने गृह जनपद में तैनात रह सकते हैं। यह सुविधा पूरे सेवाकाल में मात्र 01 बार ही अनुमन्य होगी और सेवाकाल के प्रारम्भिक 05 वर्षो एवं अन्तिम 05 वर्षो में अनुमन्य होगी। गृह जनपद की तैनाती में महिलाओं/विकलांगों एवं असाध्य रोग से पीड़ित कार्मिकों को वरीयता दी जायेगी। गृह जनपदीय तैनाती के दौरान यदि किसी कार्मिक के कार्य आचरण के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान मे आते हैं और जांच में इसकी पुष्टि पायी जाती है, तो ऐसे कार्मिकों को गृह जनपद की तैनाती निषिद्ध (कमइंत) कर दी जायेगी।
स्थानान्तरण नीति 2015-16 से संबंधित शेष शर्ते यथावत रहेंगी। इस संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आज शासनादेश जारी कर दिया गया।