नई दिल्ली: इस आशय की सूचनाएं मिली हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में अंतर-राज्य सीमाओं पर ट्रकों की निर्बाध आवाजाही नहीं हो पा रही है और स्थानीय अधिकारी अलग-अलग पास देने पर जोर देते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पुन: कहा है कि लॉकडाउन उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जिनमें खाली ट्रक, इत्यादि भी शामिल हैं।
पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह निर्बाध या मुक्त आवाजाही आवश्यक है।
गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। (https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf). इन समेकित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि समस्त माल ढुलाई के लिए ट्रकों/मालवाहक को देश के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध रूप से चलने की अनुमति होगी।
इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिला अधिकारियों एवं फील्ड एजेंसियों को उपर्युक्त निर्देशों के बारे में सचेत किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कोई भी अस्पष्टता न हो, और बिना किसी बाधा के खाली ट्रकों सहित ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही देश के विभिन्न हिस्सों में हो सके।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें