लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2015-16 में विदेशी मदिरा को टेट्रा पैक में आपूर्ति किए जाने की अनुमति कुछ शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन दे दी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव, आबकारी, श्री किशन सिंह अटोरिया ने शासनादेश जारी कर दिया है। टेट्रा पैक में विदेशी मदिरा की आपूर्ति 180 एम0एल0 की धारिता में होगी और इसकी इकाॅनामी, मीडियम और रेग्यूलर श्रेणी में आपूर्ति होगी।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार टेट्रा पैक पर शेल्फ लाइफ का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। टेट्रा पैक के संबंध में ‘पेट्‘ बोतल की भांति ही संबंधित अनुसंधान संस्थान से रिर्पोट प्राप्त करनी होगी। टेट्रा पैक पर उसमें भरी हुई मदिरा की मात्रा के उल्लेख के साथ ही मदिरा सहित टेट्रा पैक के वजन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। उपयोग किए जाने से पूर्व टेट्रा पैक की गुणवत्ता एवं उसमें मदिरा भरे जाने के संदर्भ में सेंट्रल फूड टेक्नोलाॅजी रिसर्च इनस्टीट्यूट (सी0एफ0टी0आर0आई0), मैसूर अथवा इन्डस्ट्रियल टाॅक्सीकोलाॅजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ अथवा इण्डियन इन्स्टीट्यूट आॅफ पैकेजिंग, नई दिल्ली का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। यह टेट्रा पैक छः स्तरीय होगा।