बलिया: श्री उपेन्द्र तिवारी मा0 विधायक भाजपा फेफना बलिया अपने समर्थकों के साथ थाना नरही परिसर में आये और पूर्व से थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 773/16 धारा 3/5ए/8 गोवध एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम चन्द्रमा यादव निवासी टेडवा की मठिया को गलत बताते हुए धौस जमाने लगे और पुलिस पर अभियुक्त का 50000 रूपया छीनने एवं मारपीट का गलत आरोप लगाते हुए पुलिस के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं जेल भेजने की मांग करने लगे । क्षेत्राधिकारी सदर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा काफी समझाने पर भी न मानकर थाना नरही गेट एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को अपने समर्थकों सहित अवरूद्ध कर दिया गया । मा0 विधायक के उग्र तेवर को देखते हुए तत्काल अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक को मौके पर पहंुच कर प्रकरण का समाधान करने के निर्देश दिये गये । मा0 विधायक एवं उनके समर्थकों को थाना गेट तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरोध को समाप्त करने हेतु समझाया गया, परन्तु कदापि मानने को तैयार न होकर विवाद एवं उपद्रव किया जाने लगा और थाना परिसर के बाउण्ड्रीवाल व परिसर के अन्दर रखे मुकदमाती वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया । स्थिति को देखते हुए उपलब्ध पुलिस बल द्वारा हल्का बल प्रयोग कर उक्त अवरोध को तत्काल हटाया गया एवं भीड़ को तितर बितर किया गया । भीड़ में एक व्यक्ति राजमार्ग पर घायलावस्था में मिला जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाॅ पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी । मृतक की शिनाख्त श्री विनोद राय उम्र 35 वर्ष निवासी कस्बा व थाना नरही जनपद बलिया के रूप में हुई ।
इस संबंध में थाना नरही पर मु0अ0सं0 774/16 धारा 147/148/149/ 341/332/353/336/307/323/504/506 भादवि व 7 क्रि0 लाॅ0अ0ए0 व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 बनाम उपेन्द्र तिवारी, मा0 विधायक आदि 44 व्यक्ति नामजद व 300-400 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों शिवमंगल राजभर, हरेन्द्र यादव, रवीन्द्र यादव, रंजन सिंह, महेन्द्र प्रसाद व गोपाल राय को मौके से गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।