वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की 9वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपये की धनराशि 23 राज्यों को जारी की गई है और 483.40 करोड़ रुपये की धनराशि विधानसभा वाले (दिल्ली, जम्मू व कश्मीर और पुडुचेरी) 3 संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को जारी की गई, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी कार्यान्वयन के चलते राजस्व में कोई कमी नहीं आई है।
भारत सरकार ने जीएसटी कार्यान्वयन के चलते राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी की भरपाई के लिए एक विशेष उधार खिड़की की स्थापना की थी। भारत सरकार द्वारा इस खिड़की के माध्यम से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की तरफ से उधारी ली जा रही है। अभी तक 9 चरणों में उधार लिया जा चुका है। अभी तक उधार ली गई धनराशि राज्यों को 23 अक्टूबर 2020, 2 नवंबर 2020, 9 नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020, 1 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी।
इस हफ्ते जारी धनराशि राज्यों को दी गई निधि की 9वीं किस्त है। इस सप्ताह 5.1508 प्रतिशत की ब्याज दर धनराशि उधार ली गई है। अब तक, केन्द्र सरकार विशेष उधार खिड़की के माध्यम से 4.7488 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर 54,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।
भारत सरकार ने जीएसटी लागू होने के एवज में राजस्व में कमी की भरपाई के लिए विशेष उधार खिड़की के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने के अलावा राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.50 फीसदी अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। इससे राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। सभी राज्यों ने विकल्प-1 को प्राथमिकता दी है। प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 लाख करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दे दी गई है।
28 राज्यों को अतिरिक्त उधारी के रूप में दी गई अनुमति और उसके तहत अभी तक विशेष खिड़की से जुटाई गई धनराशि तथा राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दी गई है।
जीएसडीपी की 0.50 प्रतिशत की राज्यवार अतिरिक्त उधारी की अनुमति और विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई निधि के तहत राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को28 दिसंबर 2020 तक हस्तांतरित की गई धनराशि
(करोड़ रुपये में)
क्र. सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेशका नाम | राज्यों को जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधारी की अनुमति | राज्यों और संघ शासित प्रदेशोंको हस्तांतरित विशेष खिड़की के माध्यम से जुटाई गई धनराशि |
1 | आंध्र प्रदेश | 5051 | 1307.43 |
2 | अरुणाचल प्रदेश* | 143 | 0.00 |
3 | असम | 1869 | 562.60 |
4 | बिहार | 3231 | 2208.94 |
5 | छत्तीसगढ़ | 1792 | 677.04 |
6 | गोवा | 446 | 475.12 |
7 | गुजरात | 8704 | 5217.08 |
8 | हरियाणा | 4293 | 2462.12 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 877 | 971.39 |
10 | झारखंड | 1765 | 367.80 |
11 | कर्नाटक | 9018 | 7019.23 |
12 | केरल | 4,522 | 1583.88 |
13 | मध्य प्रदेश | 4746 | 2569.63 |
14 | महाराष्ट्र | 15394 | 6776.23 |
15 | मणिपुर* | 151 | 0.00 |
16 | मेघालय | 194 | 63.29 |
17 | मिजोरम* | 132 | 0.00 |
18 | नागालैंड* | 157 | 0.00 |
19 | ओडिशा | 2858 | 2162.29 |
20 | पंजाब | 3033 | 2296.12 |
21 | राजस्थान | 5462 | 1909.72 |
22 | सिक्किम* | 156 | 0.00 |
23 | तमिलनाडु | 9627 | 3531.02 |
24 | तेलंगाना | 5017 | 818.16 |
25 | त्रिपुरा | 297 | 128.10 |
26 | उत्तर प्रदेश | 9703 | 3398.37 |
27 | उत्तराखंड | 1405 | 1310.46 |
28 | पश्चिम बंगाल | 6787 | 1217.14 |
कुल (क): | 106830 | 49033.16 | |
1 | दिल्ली | लागू नहीं | 3318.01 |
2 | जम्मू व कश्मीर | लागू नहीं | 1285.29 |
3 | पुडुचेरी | लागू नहीं | 363.54 |
कुल (ख): | लागू नहीं | 4966.84 | |
कुल (क+ख) | 106830 | 54000.00 |
*इन राज्यों में जीएसटी में नुकसान की भरपाई‘शून्य’रही