लखनऊ: प्रदेश सरकार ने एनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट-2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को डेजिगनेटेड एजेंसी फिर से नामित किया है तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को इसका प्रशासकीय प्रभाग बनाया गया है ताकि एनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट 2001 के प्राविधानों को प्रदेश में क्रियान्वित कराया जा सके
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग के शासनादेश के तहत उ0प्र0 वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा) को एनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट 2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत डेजिनेटेड एजेन्सी नामित किया गया था तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को इसका प्रशासनिक प्रभाग बनाया गया था । लेकिन ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन करके उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को डेजिगनेटेड एजंेसी नामित कर दिया था तथा ऊर्जा विभाग को इसका प्रशासकीय प्रभाग बना दिया था । इस शासनादेश में फिर से संशोधन कर दिया गया है।