राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2021 से 31.05.2021 के मध्य स्वीकार किये जायेगे। इस अवधि के मध्य राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु सभी जनपदों के अध्यापक/अध्यापिका द्वारा अपना आवेदन पत्र आॅनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित प्रेरणा वेब पोर्टल/वेबासाइट (www.prernaup.in) पर सीधे प्रेषित किया जायेगा।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है। जारी किये गये निर्देशानुसार राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा इससे सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं, दिशा-निर्देश एवं समय सारणी इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे। आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों का अभिलेखीय आधार पर परीक्षण करते हुए सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जायेगा तथा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि कोई भी अध्यापक आपराधिक पृष्ठभूमि का कदापि न हो। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि ‘‘सत्यापित किया गया कोई भी अध्यापक आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है’’, भी उपलब्ध कराया जाये।
आवेदन पत्रों पर विचार किये जाने हेतु जनपद अथवा मण्डल स्तर पर किसी समिति का गठन नहीं किया जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में जनपदों से सत्यापनोपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ‘राज्य चयन समिति, का गठन किया गया है, जिसमें सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, अध्यक्ष, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, सदस्य, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ सदस्य सचिव, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ, सदस्य, संयुक्त शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ श्री गणेश कुमार, सदस्य, सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सदस्य, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर एक विशेषज्ञ, सदस्य के रूप में नामित जायेगें।
गठित ‘राज्य चयन समिति’ द्वारा दिनांक 01 जून, 2021 से 30 जून, 2021 के मध्य शिक्षकों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण एवं हस्ताक्षर इत्यादि के माध्यम से विचार करते हुए प्रत्येक जनपद से एक अध्यापक/अध्यापिका को राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु अपनी संस्तुति शासन को संदर्भित की जायेगी। अध्यापको द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के परीक्षण एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए राज्य चयन समिति द्वारा मण्डलवार विचार किया जायेगा, जिसके दृष्टिगत सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को उक्तानुसार प्रस्तावित राज्य चयन समिति में शामिल किया जायेगा।