नई दिल्ली: भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का क्रियान्वयन संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है |
इस मिशन के कुल चार घटक हैं | ‘भागीदारी में किफायती आवास’ तथा ‘लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण’ घटकों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख रूपये प्रति लाभार्थी तथा ‘स्व-स्थान स्लम पुनर्विकास’ घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1.0 लाख रूपये प्रति लाभार्थी का अंशदान दिया जाता है और शेष राशि का भुगतान राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार और लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है | इस मिशन के ‘ब्याज आधारित सब्सिडी’ घटक के अंतर्गत 2.67 लाख रूपये तक की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में डाली जाती है | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना की विस्तृत जानकारी इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mohua.gov.in और www.pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है |
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निःशुल्क ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की व्यवस्था है | इसकी वैधता की जांच कर पात्र लाभार्थी की सूची तैयार करने के बाद, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित की जाती है|
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सन्दर्भ में, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) को दिल्ली में आवासों की मांग के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, परन्तु दिल्ली सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अंतर्गत आवास बनाने का कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा है | ऐसे में दिल्ली में आवास के इच्छुक लोग भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (निर्माण भवन, नई दिल्ली) में सीधे आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं , जबकि इस मंत्रालय में, इस मिशन के तहत आवेदन पत्र सीधे तौर पर स्वीकार किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, यद्यपि आवेदक इस मंत्रालय की वेबसाइट www.pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं |
इस सन्दर्भ में लाभार्थियों द्वारा दिल्ली में आवास के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) के आवासीय प्रभाग में संपर्क किया जा सकता है, ताकि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उपयुक्त प्रस्ताव अनुमोदित कर केंद्र सरकार को प्रेषित करें जिससे इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिल सके | इस सन्दर्भ में मंत्रालय में एक बैठक कर डूसिब और डी डी ए को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं |
डूसिब और डी डी ए के ऑफिस का पता इस प्रकार है :
· शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, पुनर्वास भवन, आई पी इस्टेट, नयी दिल्ली -110002
· दिल्ली विकास प्राधिकरण,विकास सदन,आई.एन.ए., नयी दिल्ली -110023