लखनऊ: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने वाद/प्रकरण निर्धारित किये गये हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी वाद, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बाँट-माप (प्रचालन) के अन्तर्गत चालान, कराधान प्रकरण, ऋण वसूली वाद, बैंक रिकवरी वाद, किरायेदारी वाद, चेक बाउन्स सम्बंधी वाद, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, विद्युत चोरी वाद, जलकर, गृहकर, नगर पालिका/नगर निगम वाद, सेवा एवं सेवा निवृत्ति के परिलाभों से सम्बन्धित मामले, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, धारा 446 द0प्र0सं0 सम्बन्धी प्रकरण अंतिम रिपोर्ट (एफ.आर.), प्रकीर्ण, सिविल दाण्डिक अपील, धारा 258 सी.आर.पी.सी. के मामले, अभिवाक सौदेबाजी हेतु दंडवाद, प्री-लिटिगेशन वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस एक्ट के अन्तर्गत शमनीय वाद, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, रेलवे दावा सम्बन्धी प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, स्थायी लोक अदालत के मामले तथा अन्य उपयुक्त वाद एवं प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।