नई दिल्ली: आज की कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए राजनीतिक दलों के बारे में केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश का विरोध किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग 3 जून, 2013 के केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश का पालन करता है, जिसमें कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम के लिए राष्ट्रीय दल सार्वजनिक प्राधिकार होंगे और इसके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे की राशि और राजनीतिक दलों के वार्षिक लेखा खातों के बारे में आयोग को प्रस्तुत सभी सूचनाएं सार्वजनिक की जाती हैं। जहां तक चुनावी बांड प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श का संबंध है यह विषय वित्त मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है, क्योंकि यह विषय उसी से संबंधित है और भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है।