नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों पर सुविधा ट्रेनों को चलाने निर्णय लिया है।
- टिकट केवल कन्फर्म तथा आरएसी यात्रियों को जारी किए जाएंगे। सुविधा ट्रेन में प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- अधिकतम अग्रिम आरक्षण अवधि तीस दिनों की होगी। न्यूनतम अग्रिम आरक्षण अवधि दस दिनों की होगी। क्षेत्रीय रेल इस सीमा के अंतर्गत सटीक अग्रिम आरक्षण अवधि के बारे में निर्णय ले सकते है।
- सुविधा ट्रेनों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएंगी। सभी उम्र के यात्रियों के लिए पूर्ण वयस्क किराया लिया जाएगा। निःशुल्क पास/काम्प्लीमेंट्री पास/वारंट/रियायती वाउचर आदि की अनुमति सुविधा रेलगाड़ियों में नहीं होगी।
- ई-टिकटिंग के अतिरिक्त यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों से भी टिकट बिक्री की अनुमति होगी।
- संशोधन/डुप्लीकेट टिकट/क्लस्टर बुकिंग/बीपीटी की अनुमति नहीं होगी।
- केवल जनरल कोटा की बुकिंग की जाएंगी।
- सुविधा ट्रेनों में अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं होगा।
- ई-टिकट तथा पीआरएस टिकट वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान जांच के लिए निर्धारित पहचान प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- सुविधा ट्रेनें ग्रीष्मकालीन भीड़, शीतकालीन भीड़, दशहरा भीड़, होली भीड़ तथा अन्य अवसरों पर मांग के आधार पर चलाई जाएंगी। इस बारे में निर्णय संयुक्त रूप से क्षेत्रीय रेलवे के सीओएम तथा सीसीएम करेंगे।
- सुविधा ट्रेनों में कोई प्रथम श्रेणी वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी/एक्सक्यूटिक क्लास/जनरल क्लास और सेकंड सिटिंग कोच नहीं होंगे।
तीन प्रकार की सुविधा ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव हैः-
- ठहराव और बिना ठहराव के पूर्णतः वातानुकूलित सेवाएं: बेसिक किरायाः (राजधानी बेसिक किराया+तत्काल शुल्क)।
- मिश्रित दूरंतो आधार पर बिना किसी वाणाज्यिक ठहराव के मिश्रित सेवाएं: बेसिक किरायाः (मिश्रित दूरंतो बेसिक किराया+तत्काल शुल्क)।
- रास्ते में कुछ ठहराव के साथ मेल/एक्सप्रेस रूप में चलाई जाने वाली मिश्रित सेवाएं: बेसिक किरायाः (मेल/एक्सप्रेस बेसिक किराया+तत्काल शुल्क)।
इसके अतिरिक्त मांग होने पर क्षेत्रीय रेलवे पूर्णता वातानुकूलित शताब्दी/डबल-डेकर सुविधा ट्रेनें उपरोक्त किराया श्रेणीयो के आधार पर चलाने की योजना बना सकते है।
- सुविधा ट्रेनें डायनेमिक किराया प्रणाली के आधार पर चलेगी। सुविधा ट्रेन की बुकिंग और शुल्क इस प्रकार होंगेः-
एसी श्रेणी तथा गैर-एसी श्रेणी दोनों के लिएः-
शुल्क | (बेसिक किराया+तत्काल) | बेसिक किराया का डेढ़ गुना+तत्काल | बेसिक किराया का दो गुना+तत्काल | बेसिक किराया का ढाई गुना+तत्काल | बेसिक किराया का तीन गुना+तत्काल |
सीट/बर्थ का प्रतिशत | 20 प्रतिशत | 20 प्रतिशत | 20 प्रतिशत | 20 प्रतिशत | 20 प्रतिशत |
(आरक्षण शुल्क, कैटरिंग शुल्क, एस/एफ, सेवा कर आदि जैसे शुल्क लागू होने पर पूरे लिए जाएंगे)
- चार्ट तैयार करने के समय खाली बर्थ चालू बुकिंग काउंटरों के लिए दिए जाएंगे। चालू काउंटर पर टिकट उसी मूल्य पर बेचे जाएंगे जो उस श्रेणी के लिए अंतिम बिक्री मूल्य था। लागू होने पर आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट शुल्क, कैटरिंग शुल्क, सेवा कर आदि पूरी तरह लिए जाएंगे।
- यदि बुकिंग के दौरान निचली श्रेणी का किराया उच्च श्रेणी के किराए से अधिक हो जाता है तो यात्रियों को उच्च श्रेणी में यात्रा करने का विकल्प देने के लिए उन्हें सूचना डिसप्ले की जाएंगी।
- किराए नीचे के क्रम में नहीं होगा।
- गाड़ी के प्रस्थान समय से 6 घंटे पहले कन्फर्म/आरएसी टिकट पर वातानुकूलित टू-टियर/फस्ट क्लास के लिए 100, वातानुकूलित थ्री-टियर/थ्री इकोनोमी/वातानुकूलित चेयरकार के लिए 90 रुपए तथा स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपए के यात्रा रद्द करने का शुल्क लेकर किराएं का 50 प्रतिशत रिफंड दिया जाएंगा। इसके बाद किसी तरह का किराया रिफंड नहीं दिया जाएंगा। ऐसे रिफंड ई-टिकट के मामले में टीडीआर प्रस्तुत करके तथा टीआरएस मामले में टिकट काउंटर पर किए जाएंगे। सुविधा ट्रेन सेवाएं सामान्य ट्रेन सेवाओं से ऊपर होगी और तत्काल किराएं पर विशेष ट्रेन होगी।
- उपरोक्त निर्देश 01/07/2015 से लागू होंगे।
और अधिक जानकारी रेल मंत्रालय की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।