लखनऊ: राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उ0प्र0 के आदेशानुसार ग्राम प्रधान /सदस्य ग्राम पंचायत के पदों हेतु प्रथम चरण हेतु मतदान 28 नवम्बर को सुबह 07 बजे से सायं 4.30 बजे तक स्वतंत्र,
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। पोलिंग पार्टियां मतदान केन्द्रों पर पहुँच गयी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। केवल जनपद मिर्जापुर, चन्दौली तथा सोनभद्र में मतदान सुबह 07 बजे से सायं 4 बजे तक कराने के आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गये हैं।
आयोग ने प्रथम चरण के मतदान क्षेत्रों में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिवस को बंद रखने तथा उक्त विकास खण्डों में प्रधान एवं सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचन में मतदान दिवसों को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश भी सम्बन्धित जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। मतदान के समय मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र साथ में ले जाना अनिवार्य है। मतदाता पहचान पत्र के अभाव में आयोग ने मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रयोग हेतु 17 अन्य विकल्प भी निर्धारित किए हैं जिसमें से कोई एक भी साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र ले जाना होगा। मतदान दिवस को क्षेत्र में स्थित समस्त मादक द्रव्य की दुकाने बंद रखी जाएंगी।