सम्भल: समय करीब 10:00 बजे थाना गुन्नौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अरोला नवाजी निवासिनी 18 वर्षीया लड़की के घर में घुसकर अपने पक्ष में बयान देने हेतु दबाव डाला और न मानने पर राजेन्द्र सिंह यादव व 2-विजय जाटव ने मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी । जिससे घर का सामान जल गया और लड़की जलने से गम्भीर रूप से घायल हो गयी ।इस घटना के संबंध में थाना गुन्नौर पर मु0अ0सं0 245/15 धारा 452/307/427/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एससी/एसटी एक्ट बनाम राजेन्द्र सिंह यादव व विजय जाटव पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है । पीडि़ता मृत्यु पूर्व बयान नायब तहसीलदार गुन्नौर द्वारा दर्ज किया गया । उपचार के दौरान लड़की की मेडिकल कालेज अलीगढ़ में मृत्यु हो गयी । उक्त अभियोग में धारा 302 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी ।
नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी गुन्नौर, प्रभारी निरीक्षक गुन्नौर, थानाध्यक्ष धनारी, बहजोई व सर्विलांस प्रभारी की टीमों द्वारा सम्भावित स्थानों पर दविशें दी जा रही हैं । चैकी प्रभारी उ0नि0 अनिल कुमार को लापरवाही बरतने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है । दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 2500-2500 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया है ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 09-07-2014 को पीडि़ता के पिता द्वारा लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में थाना गुन्नौर पर मु0अ0सं0 242/14 धारा 363/366/506 भादवि बनाम रामेश्वर, कुंवर पाल पंजीकृत कराया गया था ।
विवेचना के दौरान दिनांक 12-07-2014 को लड़की को बरामद कर धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कथन अंकित कराया गया जिससे नामित दोनों अभियुक्तों की नामजगी गलत पायी गयी । राजेन्द्र सिंह यादव, विजय जाटव आदि पाॅच व्यक्ति प्रकाश में आये । पीडि़ता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि पर धारा 376घ/342 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी । विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी। अभियुक्त विजय को दिनांक 20-11-2014 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जो माह अप्रैल 2015 में जमानत पर छूट कर आया था । अभियुक्त मुकेश एवं राम बाबू की कुर्की की गयी। अभियुक्त मुकेश के पिता राजेन्द्र एवं माॅ श्रीमती खुर्मा की नामजदगी गलत पायी गयी। पीडि़ता को 60 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करायी गयी थी।