नई दिल्ली: उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-12 (1) (डी) के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई है। विभाग ने देश में बड़ी संख्या में मैगी के उपभोक्ताओं की ओर से व्यापार के अनुचित तौर-तरीके अपनाने, खराब सामान बेचने और बिना उचित मंजूरी के मैगी ओट्स नूडल्स बेचने के आधार पर नेस्ले इंडिया पर मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने विपक्षी कंपनी से मांग की है कि वह 284, 55,00,000 (284 करोड़ 55 लाख रूपये) की राशि देने के लिए उत्तरदायी है और 355,40,70,000 (355 करोड़ 40 लाख 70 हजार रूपये मात्र) की राशि घोर लापरवाही, उदासीनता और बेरूखी के लिए दंडात्मक जुर्माने के रूप में चुकाने की मांग की है। इस प्रकार 639,95,70,000/ (639 करोड़ 95 लाख और 70 हजार रूपये) का कुल दावा किया गया है।