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कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित

उत्तर प्रदेशकृषि संबंधित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सरकारी धान की खरीद कल से प्रारम्भ की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल 01 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2022 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 01 नवम्बर 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक खरीद होगी। इस बार विभिन्न श्रेणी के धान के समर्थन मूल्य के तहत कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया हैै।
यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अरूण कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि किसानों की सुविधा के दृष्टिगत खाद्य  विभाग की विपणन शाखा, पी0सी0एफ0, पी0सू0यू0, यू0पी0एस0एस0, मण्डी परिषद एवं भारतीय खाद्य निगम को क्रय एजेन्सी नामित किया गया हैं, जिसके द्वारा 4000 क्रय केन्द्र संचालित किये जायेंगे। धान क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल ूूूण्बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना होगा।
श्री सिंह ने बताया कि योजना का लाभ उठाने हेतु किसानों को अपने बैक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसानों को अपने प्रयोग किये जा रहे मोबाइल नम्बर को भी आधार से लिंक कराना होगा, क्योंकि पंजीकरण पूर्ण करने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ही ओ0टी0पी0 प्रेषित किया जायेगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि राजकीय केन्द्रों पर 17 प्रतिशत या उससे कम नमी का धान क्रय किया जाता है। अतः किसानों से अपील की गयी है कि अपना धान अच्छी तरह सुखाकर, साफ करके खरीद केन्द्र पर लायें। उन्होंने बताया कि धान के मूल्य का भुगतान किसानों के बैंक खाते में 72 घंटे के अन्दर कर दिया जायेगा। किसान इच्छित क्रय केन्द्र पर धान की बिक्री करने हेतु स्वयं ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
श्री सिंह ने बताया कि क्रय केन्द्रों पर सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक किसान से अधिकतम 50 कुन्तल तथा शुक्रवार व शनिवार को 50 कुन्तल से अधिक धान क्रय किया जायेगा। क्रय केन्द्र रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य सभी दिवसों में प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक खोले जायेंगे। किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नं0-1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

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