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सरकार ने प्रारंभ होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सभी दलो के नेताओं के साथ बैठक की

देश-विदेश

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद के दोनों संदनों में राजनीतिक दलों द्वारा उठाये जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के सभी विषयों पर विचार विमर्श करने को तैयार हैं। श्री नरेन्द्र मोदी कल से प्रारंभ होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र-2018 से पहले राज्यसभा और लोकसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को शीतकालीन सत्र में सकारात्मक माहौल बनाने तथा लोक कल्याण से संबंधित विषयों का सामूहिक समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित किया।

‘प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सुचारू रुप से कामकाज सुनिश्चित करते हुए देश और जनता की सेवा के लिए योगदान करने के हम लोगों का प्राथमिक दायित्व है।‘

सभी नेताओं ने पूर्व मंत्री एच एन अनंत कुमार को श्रृंद्धाजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने बाधारहित ढंग से संसद का कामकाज सुचारूरप से सुनिश्चत करने तथा संसद के दोनों संदनों में सकारात्मक विचार विमर्श के माध्यम से गतिरोध समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की।

बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केन्द्रीय संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास. पंचायती राज तथा खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने संसद के दोनों संदनों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों, विशेष कर विपक्षी दल, से सहयोग का अनुरोध किया है।

श्री तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र में सभी दलों ने कामकाज सुचारू रूप से चलाने के पक्ष में राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रक्रिया नियमों के अंतगर्त किसी भी विषय पर संदन में विचार विमर्श के लिए तैयार है।

श्री तोमर ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 2018 मंगलवार 11 दिसंबर 2018 से प्रारंभ होगा और सत्र 8 जनवरी 2019 को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि 29 दिन के सत्र में संसद की 20 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र-2018 के दौरान 46 विषयों (इसमें 45 विधेयक तथा एक वित्तीय विषय शामिल हैं) पर चर्चा होगी।

शीतकालीन सत्र में (1) मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) अध्यादेश, 2018 (2) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 तथा (3) कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 का स्थान तीन विधेयक लेंगे।

शीतकालीन सत्र में कुछ महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा। ये विधेयक हैं (1) दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017 (2) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 (3) नई दिल्ली अंतरार्ष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2018  (4) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा खाली कराना) संशोधन विधेयक, 2017 (5) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018 (6) डीएनए टैक्नालोजी (उपयोग और एप्लीकेशन) नियमन विधेयक, 2018 (7) प्रमुख बंदरगाह प्राधिकार विधेयक, 2016 (8) व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण तथा पुर्नवास) विधेयक, 2018 (9) ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि तथा विविध दिव्यांगता (संशोधन) विधेयक, 2018 तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2017 हैं। इस सत्र में अध्यादेशों के स्थान पर लाये जाने वाले तीन विधेयकों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं, उन पर विचार विमर्श हो सकता है और उन्हें पारित किया जा सकता है। ऐसे विधेयक हैं (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति  के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018 (2) होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2018 (3) विमान संशोधन विधेयक, 2018 (4) जालियान वाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018) (5) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018 (6) संबंद्ध तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशा विधेयक, 2018 और (7) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

सर्वदलीय बैठक में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली, संसदीय कार्य तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री श्री विजय गोयल, संसदीय कार्य तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे।

शीतकालीन सत्र-2018 के दौरान संसद के दोनों संदनों में लाये जाने वाले सरकारी कार्य के विषय

प्रस्तुतीकरण विचार और पारित करने के लिए विधेयक

  1. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
  2. मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
  3. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
  4. भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018
  5. होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनएच) विधेयक, 2018
  6. योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीवाईएन) विधेयक, 2018
  7. भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी फार्मेसी परिषद विधेयक, 2018
  8. विमान (संशोधन) विधेयक, 2018
  9. राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (एनआईडी) (संशोधन) विधेयक, 2018
  10.  जालियानवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018
  11.  मेरिटाईम पायरेसी रोधी विधेयक, 2018
  12.  सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018
  13.  भारतीय स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, 2018)
  14.  राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यशीलता तथा प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) विधेयक, 2018
  15.  संबंद्ध तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशा विधेयक, 2018
  16.  गैर-कानून गतिविधि (रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2018
  17.  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2018
  18.  बांध सुरक्षा विधेयक, 2018
  19.  केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
  20.  राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण विधेयक, 2018

विचार और पारित करने के लिए बिल

लोकसभा में लंबित बिल

  1. अनियमित जमा योजना विधेयक, 2018 पर प्रतिबंध
  2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018
  3. लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा खाली कराना) संशोधन विधेयक, 2017
  4. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
  5. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
  6. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018
  7. एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 2018
  8. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018
  9. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और ऐप्पलीकेशन) विनियमन विधेयक, 2018
  10. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
  11. व्यक्तिगत कानून (संशोधन) विधेयक, 2018
  12. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
  13. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016
  14. प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2016
  15. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
  16. चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

राज्यसभा में लंबित बिल

  1. लोक सभा द्वारा पारित व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
  2. लोक सभा द्वारा पारित शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
  3. लोक सभा द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018
  4. लोक सभा द्वारा पारित मध्यस्थता और समझौता (संशोधन) विधेयक, 2018
  5. ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंदता और विविध दिव्यांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 2018
  6. लोक सभा द्वारा पारित बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018
  7. लोकसभा द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

वित्तीय कामकाज

2018-19 के लिए पूरक अनुदान मांग (रेलवे समेत) की दूसरी बैच।

वापसी के लिए बिल

  1. राज्यसभा में मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकारों संरक्षण) विधेयक, 2017,
  2. नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

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