पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवा, श्री आलोक प्रसाद ने उक्त जानकारी देते हुये बताया है कि यह निर्देश अग्निशमन सेवा की इकाईयों की सर्वोच्च स्तर पर तत्परता व होने वाले अग्निकाण्डों पर न्यूनतम समय में प्रभावी नियंत्रण पाने के उद्देश्य से दिये गये है। सभी अग्निशमन इकाईयों व उनके परीवेक्षक अधिकारियों को इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि अग्निशमन केन्द्रों पर तैनात कर्मी विभिन्न अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव का कार्य भी समय रहते सुनिश्चित करायें ताकि आवश्यकता पर उनकी सक्रियता उपलब्ध रहे।
श्री आलोक प्रसाद ने बताया कि अग्निकाण्ड व जीव रक्षा कार्य में क्षेत्र में तैनात अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गयी है। इसके लिये विभाग द्वारा अग्निशमन अधिकारी एवं परिक्षेत्रीय उपनिदेशक, फायर सर्विस को भी आवश्यकतानुसार अनिवार्य रूप से मौके पर जाने के लिये कहा गया है।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बहुमंजिले, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रवृत्त सूचना की प्राप्ति पर ही न्यूनतम दो अग्निशमन वाहनों की घटना स्थल हेतु रवानगी सुनिश्चित करायी जायेगी। अग्निशमन कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने हेतु उनकी समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अग्निशमन अधिकारी@मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रत्येक माह सम्मेलन करेंगे और कर्मियों के समस्याओं के निराकरण हेतु सत्त प्रयत्नशील रहेंगे।