देहरादून: प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राधा रतूड़ी ने दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र दिनांक 07.01.2017 में प्रकाशित समाचार ‘‘गलत पड़ा तो मतदाता दोबारा भी डाल सकेंगे वोट’’ का खंडन करते हुए बताया है कि वीवी पैट मशीन द्वारा मतदाता अपने मतदान को मशीन के अन्दर ही प्रदर्शित एक पर्ची पर कुछ क्षणों के लिये देख सकता है परन्तु उस पर्ची को बाहर नहीं निकाल सकता है। साथ ही एक बार मतदान करने के बाद पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि समाचार पत्र में वीवी पैट मशीन के संबन्ध में प्रकाशित खब़र में बताया गया है कि ‘‘एक प्रावधान यह भी होगा कि यदि कभी किसी मतदाता को पक्का लगता है कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया था। मशीन उसके वजाय किसी दूसरे प्रत्याशी को वोट देना दिखा रही है तो उसे दोबारा वोट देने की इजाजत भी मिल सकती है।’’ यह खब़र त्रुटि पूर्ण है और इसका खंडन उपरोक्तानुसार जारी किया जा रहा है।