लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को विभिन्न समाधान योजनायें उपलब्ध करायी हैं। शासन ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सिविल व विद्युत संविदाकारों के लिए एवं पुरानी गाड़ियों की बिक्री एवं प्रांत के अन्दर से पंजीकृत व्यापारी से खरीद कर प्रान्त के अन्दर बिक्री करने वाले 50 लाख रु0 तक के टर्न ओवर के व्यापारियों के लिये समाधान योजना लागू की है। वर्तमान सरकार के प्रत्येक सीजन वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर तक) में ईट भट्ठा समाधान योजना लागू रही है, वर्ष 15-16 की भी ईट भट्ठा समाधान योजना दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 से लागू कर दी गयी है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 से गेंहू की खरीद पर देयकर की फ्लोर मिल समाधान योजना तथा आकर्षक रूप में टेन्ट कनात समाधान योजना लागू की है। वर्ष 2016-17 में बिल्डर्स की मांग पर प्रान्त अन्दर से खरीद करने पर एक प्रतिशत तथा प्रान्त बाहर की खरीद पर तीन प्रतिशत कर अदा किये जाने की बिल्डर्स समाधान योजना लागू की गयी है।
शासन द्वारा व्यापारियों को प्रदत्त की गयी करमुक्ति की सुविधायें निम्नवत् हैः- कर योग्य गुलाब जल तथा केवड़ा जल को कर मुक्त कर दिया गया है। 600 रुपये से अधिक मूल्य के मार्बल हैण्डी क्राफ्ट पर पूर्व में 4 प्रतिशत $ 1 प्रतिशत अति0 कर की देयता थी जिसे करमुक्त किया गया है। वायर राड पर पूर्व में 5 प्रतिशत की दर से रिबेटेबुल वैट की व्यवस्था सहित प्रवेश कर की देयता थी। वायर राड को प्रवेशकर की देयता से मुक्त कर दिया गया है।