लखनऊ: प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा 04 नवम्बर, 2016 को पारित आदेशों के अनुपालन में खेतों में कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव कृषि श्री रजनीश गुप्ता द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से मण्डल तथा जिला स्तर पर आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक एवं जिला स्तर पर उप कृषि निदेशक को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
प्रमुख सचिव ने पत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कृषि अपशिष्ट को जलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निर्धारित की गई कार्यवाही का भी हवाला दिया है।