लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान मंे रखकर उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम लागू कराया गया है। उन्होंने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य सरकार मरीजों को समुचित चिकित्सा प्रदान करने में निजी चिकित्सकों के योगदान से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एक पवित्र पेशा है। ज्यादातर डाॅक्टर सेवाभाव से मरीजों का उपचार कर जनता का सम्मान हासिल करते हैं, लेकिन कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो डाॅक्टरी के सम्मानजनक पेशे को बदनाम कर रहे हैं, जिसे प्रदेश सरकार किसी भी दशा मंे बर्दाश्त नहीं करेगी।
प्रत्यावेदन के माध्यम से एसोसिएशन द्वारा नर्सिंग होम के पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रक्रिया मंे हो रही दिक्कतों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया। श्री यादव ने निजी डाॅक्टरों की इस समस्या का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से नर्सिंग होम के संचालकों को कोई असुविधा न होने पाए। उन्होंने नर्सिंग होम के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ नवीनीकरण को भी सुगम बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि दोनों कार्याें के लिए आॅनलाइन व्यवस्था को लागू करने से सभी को सुविधा होगी।