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शस्त्र लाईसेसों के विशिष्ट पहचान संख्या हेतु 31 मार्च, 2017 अंतिम तिथि

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाईसेसों का विशिष्ट पहचान संख्या (यू0आई0एन0) जिन व्यक्तियो ने अभी तक प्राप्त नही किया है उनके लिये 31 मार्च, 2017 अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है, ताकि शत प्रतिशत व्यक्ति यूआईएन नम्बर धारक बन सके।
प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल, 2017 से कोई भी लाइसेंसी शस्त्र यूआईएन नम्बर के बिना विधि मान्य नही रह जायेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस है और उसके यूआईएन नम्बर अलग-अलग है तो उनको एक ही यूआईएन नम्बर 31 मार्च, 2017 के पूर्व कराने के लिये कहा गया है।
प्रमुख सचिव, गृृह श्री देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में आज कमाण्ड सेन्टर एनेक्सी मे सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान यह जानकारी दी गयी। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान नई आयुध नियमावली-2016 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के अधिकारियो से विस्तार से विचार विमर्श किया गया। शस्त्र लाईसेंस स्वीकृृत करने हेतु उत्तराधिकार के लम्बित पत्रों के निस्तारण तथा नये आवेदन पत्रों के निस्तारण की भी समीक्षा की गयी। व्यावसायिक शस्त्र लाईसेसों के नवीनीकरण इत्यिादि के सम्बन्ध में समयबद्व कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान आयुध नियमावली-2016 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण देते हुए बताया गया कि गृृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2016 के द्वारा आयुध नियमावली-2016 को प्रभावी कर दिया गया है। शासन द्वारा उक्त नियमावली के प्रभावी होने पर उसके अनुसार कार्यवाही करने हेतु 22 अगस्त, 2016 को शासनादेश के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक निर्देश भी निर्गत किये जा चुके है।
शासन द्वारा शस्त्र व्यावसायिक लाईसेंस के सम्बन्ध में भी जारी नये नियमों की जानकारी सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसके तहत प्रदेश में अब तक हुई कार्यवाही की गहन समीक्षा वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के दौरान की गयी। अब आयुध नियम-2016 के अन्तर्गत निर्गत समस्त मरम्मत, बिक्री तथा सेफ कस्टडी प्रपत्रों का नवीनीकरण 5 वर्ष के लिये किया जायेगा। वर्ष 2017 के लिये शासन स्तर से नवीन प्रपत्रों पर 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जायेगा। सर्वप्रथम 5 वर्ष के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इनका प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर नवीनीकरण किया जायेगा। इस कार्य मे समय लगने की सम्भावना को देखते हुए शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017 के लिये नवीन प्रपत्रों हेतु प्रस्ताव भेजते समय 5 वर्ष के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में पुलिस महानिदेशक, श्री एस0जावीद अहमद, सचिव, गृृह श्री मणि प्रसाद मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, श्री दलजीत सिंह चैधरी तथा गृृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। फील्ड स्तर मंडलायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया।

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