लखनऊ: प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 162 में कतिपय संशोधन करते हुए लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये हैं। विशेष सचिव, परिवहन द्वारा 10 दिसम्बर, 2018 को इन सुझावों पर सुनवाई की जायेगी।
परिवहन विभाग ने मोटरयानों के रंगों में परिवर्तन हेतु सुझाव एवं आपत्तियां मांगी है। इन यानो में सीएनजी चालित तिपहिया वाहन को हरे रंग में एवं समस्त इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन को सफेद रंग में रंगा जायेगा। इसी प्रकार महिलाओं द्वारा और उनके लिए चालित समस्त तिपहिया वाहनों को गुलाबी रंग में रंगा जायेगा। वहीं मोटर टैक्सियों के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे।
परिवहन विभाग द्वारा ठेका गाड़ियों के रंगों में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें बस /मिनी बस होने पर बाडी के हुड एवं इसके बाहरी भाग पर 35 सेंटीमीटर चैड़ाई का आसमानी नीला चमकीला (फ्लोरेसेन्ट) क्षैतिज फीता होगा। बस/मिनी बस की बाडी के बाहरी भाग पर फीते की पट्टी के बीच में 60 सेंटीमीटर व्यास के गोले में ‘‘ठेका गाड़ी’’ काले रंग में लिखा जायेगा। साथ ही फीता की पट्टी वाहन की खिड़की से 30 सेंटीमीटर नीचे भी प्रदर्शित की जायेगी। परिवहन विभाग ने मैक्सी/टैक्सी कैब के रंग में भी परिवर्तन किया है। अब इसके बाडी के हुड एवं बाहरी भाग पर 20 सेन्टीमीटर चैड़ाई का आसमानी नीला चमकीला क्षैतिज फीता प्रदर्शित किया जायेगा। इसकी बाडी के बाहरी भाग पर फीते के पट्टी के बीच 25 सेन्टीमीटर के गोले में ‘‘टैक्सी’’ काले रंग में लिखा जायेगा। साथ ही फीते की पट्टी इसकी खिड़की के 15 सेन्टीमीटर नीचे प्रदर्शित की जायेगी।
इसी प्रकार बाईक टैक्सी के लिए ‘‘बी/टैक्सी’’ सफेद रंग में टंकी के दोनो ओर 20 सेन्टीमीटर के गोले में लिखा जायेगा। इसके अलावा बच्चों को विद्यालय ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहनों को पीले रंग में रंगा जायेगा। नगर क्षेत्र में संचालन के लिए प्रत्येक तिपहिया वाहन को पीले हुड के साथ काले रंग में रंगा जायेगा और इस रंग में कोई अन्य मोटरयान नहीं रंगा जायेगा।