लखनऊ: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आॅनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण के लिए समय सारिणी जारी कर दी गयी है।
यह जानकारी समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने दी है। उन्होंने बताया कि छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित करने हेतु 03 फरवरी, 2020 से 05 फरवरी, 2020 तक, एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किये जाने हेतु 06 फरवरी, 2020 से 10 फरवरी, 2020 तक, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृति करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाॅक किया जाना व प्रथम तथा द्वितीय चरण के जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति पर पेण्डिंग डाटा पर निर्णय करने हेतु 03 फरवरी, 2020 से 29 फरवरी, 2020 तक, सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आॅनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आॅनलाइन सबमिट किये जाने हेतु 11 फरवरी, 2020 से 16 फरवरी, 2020 तक निर्धारित किया गया है।
श्री शास्त्री ने बताया कि आॅनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र भरने के तुरन्त बाद विलम्बतम 17 फरवरी, 2020 तक, छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आॅनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आॅनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करने हेतु 12 फरवरी, 2020 से 22 फरवरी, 2020 तक, छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किये जाने हेतु 24 फरवरी, 2020 से 27 फरवरी, 2020 तक, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध एवं सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बंध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लाॅक किये जाने हेतु 29 फरवरी, 2020 तक निर्धारित किया गया है।
श्री शास्त्री ने बताया कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराने हेतु 05 मार्च, 2020 तक, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमण्ट के तहत पीएफएमएस से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किये जाने हेतु 20 मार्च, 2020 तक निर्धारित किया गया है।