लखनऊ: भारत सरकार की ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से तथा अन्य राज्यों के कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। इस सुविधा का उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थियों को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा शिकायत को दर्ज कराने एवं उसके त्वरित निस्तारण के लिए टोल-फ्री नम्बर 14445 संचालित किया गया है।
इस टोल-फ्री नम्बर 14445 पर ‘वन नेशन कार्ड‘ सुविधा का उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थी सम्पर्क कर अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने दी।
श्री दुबे ने बताया कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की यह व्यवस्था आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से संचालित होती है। उन्होंने बताया कि माह मई 2020 से अब तक उत्तर प्रदेश में अन्य राज्योें के 835 राशनकार्ड लाभार्थियों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के 187 राशनकार्ड लाभार्थियों द्वारा अन्य राज्यों में अपना राशन प्राप्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस टोल-फ्री नम्बर पर राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सम्बन्धी किसी भी प्रकार की असुविधा और शिकायत का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।