लखनऊ: राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उ0प्र0 लखनऊ ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गये आदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में किन्नरों की उम्मीदवारी के संबंध में स्पष्ट किया है
कि रिट याचिका (सिविल) संख्या-400 आॅफ 2012 नेशनल लीगल सर्विसेज अथार्टी बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को पारित आदेश के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में किन्नर अपनी इच्छा के अनुसार पुरूष अथवा महिला की श्रेणी में नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं और तदनुसार महिला अथवा पुरूष की श्रेणी में उम्मीदवार हो सकते हैं।