लखनऊ: प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश किये हैं कि घने कोहरे को देखते हुए बसों के संचालन हेतु सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा कोहरे की स्थिति के अनुसार बसों का संचालन किया जाय। दैनिक काउंसिलिंग के समय एवं बस स्टेशन पर बस क्रू को बस के प्रस्थान से पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधकों/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा यह अनिवार्य रूप से कोहरे की स्थिति में बस का संचालन तत्काल रोककर, निकटवर्ती ढाबे, पेट्रोल पम्प, पुलिस थाना अथवा अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर रोक दिया जाये एवं कोहरा समाप्त होने के उपरान्त ही संचालन पुनः प्रारम्भ किया जाये।
अपर प्रबंध निदेशक सुश्री अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि परिवहन मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में 18-19 दिसम्बर, 2022 की रात्रि से कोहरे के कारण बसों को मार्ग पर रोक दिये जाने के निर्देश क्षेत्रों को दिये गये थे। दुर्घटनाओं से यह विदित हो रहा है कि क्षेत्रों द्वारा निर्देशों का अनुपालन पूर्णरूपेण नहीं किया जा रहा है। चालकों एवं परिचालकों को कोहरा पड़ने की स्थिति में निकटवर्तीय बस स्टेशन पर अपनी बस को कोहरा समाप्त होने तक रोका जाना है, परन्तु क्रू द्वारा ऐसा न करने से दुर्घटनायें सामने आ रही हैं।
अपर प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिये हैं कि मौसम की स्थिति को देखते हुये प्रत्येक बस स्टेशन पर उपस्थित उपाधिकारियों द्वारा यह पूर्वानुमान लगाकर ही अपने व अन्य क्षेत्रों की बसों को बस स्टेशन से मार्ग पर जाने हेतु अनुमति दी जाये। प्रत्येक डिपो द्वारा रात्रि में संचालित हो रही बसों की सूची दैनिक रूप से बस नम्बर, मार्ग का नाम, चालक एवं परिचालक का नाम मोबाईल नम्बर सहित तैयार कर कण्ट्रोल रूम में रखी जाय। ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन इंचार्ज, फोरमैन एवं बुकिंग लिपिकों का यह दायित्व है कि शाम होने पर चालक एवं परिचालक से मोबाईल पर बात कर कोहरे की स्थिति की जानकारी लें एवं अपने सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को अवगत कराएं।
सुश्री गर्ग ने निर्देशित किया है कि सम्बन्धित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रतिदिन उपरोक्त पंजिका का अवलोकन करेंगे। क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र के समस्त डिपो के सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रक्रिया का अनुपालन हो रहा है, सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि मार्ग पर तैनात इण्टसेप्टर व प्रवर्तन वाहनों पर कार्यरत् कार्मिकों को सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा यह स्पष्ट किया जाय कि कोहरे की स्थिति में बसें मार्ग पर संचालित नहीं हो रही हैं। मार्ग पर दुर्घटना होने की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।