नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के रूप में तलब किया तथा मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दष्टया उन्होंने अपराध किया था। आप नेता को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ठुल्ला टिप्पणी करने के कारण उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में तलब किया गया है।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार पांडेय ने केजरीवाल को 14 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने लाजपत नगर पुलिस थाने में तैनात एक पुलिस सिपाही की शिकायत पर केजरीवाल को तलब किये जाने से पूर्प की दलीलें सुनीं।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अरविन्द केजरीवाल ने भादंसं की धाराओं 499:500 (मानहानि) के अपराध किया है लिहाजा उन्हें इसके लिए तलब किया जाता है 14 जुलाई 2016 को।
शिकायतकर्ता सिपाही अजय कुमार तनेजा ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस में होने के कारण उसकी केजरीवाल द्वारा प्रयुक्त शब्द से मानहानि हुई है। वकील एलएन राव के जरिये पिछले साल 23 जुलाई को दाखिल की गयी शिकायत में अजय ने दावा किया कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल में पुलिसकर्मियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में आप सरकार के समक्ष अड़चनों का उल्लेख करते हुए की थी।
साभार हिन्दुस्तान
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