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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

‘राज्य युवा नीति-2016’ को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ‘राज्य युवा नीति-2016’ के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है।राज्य के युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार हेतु उन्हें दक्ष बनाने, गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबन्धन में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने, उन्हें राष्ट्रीय मूल्यों का वाहक बनाने, उनमें एकता और सामाजिक सौहार्द की भावना बलवती करने तथा सामाजिक कुप्रथाओं के निर्मूलन हेतु जागरुकता उत्पन्न करने के लिए उ0प्र0 राज्य युवा नीति-2016 प्रख्यापित की गयी है।
भारत सरकार के राष्ट्रीय युवा नीति-2014 में परिभाषित युवा आयु वर्ग 15 से 29 के स्थान पर कौशल विकास मिशन हेतु निर्धारित युवा वर्ग की आयु सीमा 14 से 35 वर्ष को राज्य युवा नीति मंे अंगीकृत किया गया है। युवा नीति में 5 उद्देश्यों- 1-एक सफल कार्यबल का गठन करना जो राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सके। 2- एक सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना जो भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। 3- सामाजिक मूल्यों की भावना मन में बैठाना और राज्य की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना। 4- शासन के सभी स्तरों पर नागरिकों का सहयोग लेना और उनकी भागीदारी को आसान बनाना। 5- जोखिमग्रस्त युवाओं के लिए सहायता और लाभ से वंचित एवं सीमान्त युवाओं के लिए समतामूलक अवसर सृजित करना, के लिए 11 प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं।
राज्य युवा नीति-2016 की 11 प्राथमिकताएं शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं सामाजिक सम्प्रेक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली, खेल, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सामुदायिक विनियोजन, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहयोग, युवाओं की भागीदारी, युवाओं का समावेशन तथा सामाजिक न्याय है। इन प्राथमिकताओं के सापेक्ष भावी आवश्यकताओं का चिन्हांकन भी किया गया है, जिसके अनुरूप राज्य युवा नीति-2016 का क्रियान्वयन किया जाएगा।
राज्य युवा नीति-2016 को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की जाएगी, जिसमें प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नियोजन सहित सभी सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। महानिदेशक, युवा कल्याण समन्वय समिति के सदस्य सचिव होंगे। भावी योजनाओं की परिकल्पना के केन्द्र में युवा रहें, इसलिए नियोजन विभाग में भी युवा प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा युवाओं के लिए बजट में प्राविधान भी कराया जाएगा। राज्य युवा नीति की प्रत्येक 5 वर्ष पर एक बार समीक्षा भी की जाएगी।
निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को 500 रु0 प्रतिमाह किये जाने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किये जाने का फैसला लिया है।
ज्ञातव्य है कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत 22 लाख 84 हजार 253 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष इस योजना पर 1,062 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी और लगभग 424 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
‘आसरा योजना’ की आवासीय कालोनी के लिए जनपद रामपुर में उद्यान विभाग की भूमि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने ‘आसरा योजना’ के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाए जाने हेतु ग्राम-ताशका, तहसील-सदर, जनपद-रामपुर स्थित उद्यान विभाग की भूमि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत उक्त ग्राम में उद्यान विभाग की भूमि आराजी गाटा संख्या-16, मिन0 रकबा 6.119 हेक्टेअर में से 02 हेक्टेअर भूमि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएगी।
शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा की तंगी के समाधान के लिए उनके जीवन स्तर में बदलाव और सामाजिक परिवेश में सुधार हेतु वर्ष 2012-13 में ‘आसरा योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में कम लागत के आवासीय मकान निर्मित कर चयनित पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ‘आसरा योजना’ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजना है।
जनपद सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने प्रख्यात समाजवादी चिन्तक आचार्य नरेन्द्र देव के मूल निवास जनपद सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना का फैसला लिया है। स्मृति पार्क के महत्व को देखते हुए इसे भव्यता और सुन्दरता प्रदान करने के लिए उच्च विशिष्टियों के कार्यों को कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन कार्यों के तहत ग्रेनाइट फ्लोरिंग तथा स्टोन क्लेडिंग जैसे उच्च विशिष्टियों के कार्य, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च हैं, कराए जाएंगे।
यह पार्क आचार्य नरेन्द्र देव के मूल निवास जनपद सीतापुर में इलसिया ग्राण्ट आरक्षित वनखण्ड के 20 हेक्टेअर क्षेत्रफल में निर्मित किया जाएगा, जो नगरवासियों को प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण स्थल प्रदान करने व पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। पार्क के पहले चरण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
‘जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र’ के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नियमावली अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने लखनऊ के गोमतीनगर योजना के विपिनखण्ड में बनाए जा रहे ‘जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र’ के संचालन एवं रख-रखाव हेतु नियमावली को अनुमोदित कर दिया है। इसके साथ ही, ‘जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र’ के संचालन एवं रख-रखाव के लिए आॅपरेटर के चयन हेतु आर0एफ0पी0 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक शारीरिक प्रशिक्षक एवं खेलकूद अनुदेशक की संविदा पर नियुक्ति/तैनाती की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक शारीरिक प्रशिक्षक एवं खेलकूद अनुदेशक की संविदा पर नियुक्ति/तैनाती की अनुमति प्रदान कर दी है।
अंशकालिक शारीरिक प्रशिक्षक एवं खेलकूद अनुदेशक को 07 हजार रुपए प्रति माह के नियत मानदेय पर रखा जाएगा। इसे सप्ताह में तीन दिन मध्यावकाश के पश्चात् विद्यालयों में बच्चों की आयु के अनुरूप विभिन्न प्रकार के खेलकूद कराने होंगे, जिससे बच्चों में खेल के प्रति रुचि एवं खेल भावना का विकास हो।
अंशकालिक शारीरिक प्रशिक्षक एवं खेलकूद अनुदेशक के चयन एवं नियुक्ति हेतु समयबद्ध आॅनलाइन प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। इनके चयन/नियुक्ति के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जबकि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अलावा जनपद मुख्यालय पर स्थित राजकीय इण्टर काॅलेज के वरिष्ठतम प्रधानाचार्य एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी सदस्य नामित किए गए हैं।
भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के वैधानिक आश्रितों के पक्ष में आवासीय सम्पतियों के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के वैधानिक आश्रितों के पक्ष में आवासीय सम्पतियों के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह छूट सम्पति के प्रथम 20 लाख रुपए तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होगी। सम्पत्ति का मूल्यांकन 20 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में प्रथम 20 लाख रुपए से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।
प्रतिबन्ध यह है कि शहीद के विधिक आश्रितों में से किसी एक आश्रित, जिनके लिए अन्य आश्रितों की सहमति हो को ही यह छूट मिलेगी। पात्रता की दशा में, यह छूट एक ही बार अनुमन्य होगी।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में अधिसूचना संख्या-445-क0नि0/11-7-2013- 500(64)/80 दिनांक 17.05.2013 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में निष्पादित 200 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों के हस्तान्तरण लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प-शुल्क से छूट प्राप्त है। वर्तमान में बहुधा भूखण्डों की उपलब्धता की कमी के कारण भूखण्डों के स्थान पर आवास अथवा फ्लैट क्रय किए जा रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में कोई छूट उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर से थोड़ा भी अधिक होने पर पूरे भूखण्ड के मूल्य पर स्टाम्प-शुल्क की देयता होती थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
अशासकीय, असहायिक, असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने अशासकीय, असहायिक, असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के जीविकोपार्जन को बेहतर करने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन मानदेय दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि के अन्तर्गत वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय दिया जाएगा।
अंशकालिक शिक्षकों को यह विशेष प्रोत्साहन मानदेय, संस्था प्रबन्धक द्वारा भुगतान किए जाने रहे परिलब्धियों के अतिरिक्त ;व्अमत – ।इवअमद्ध होगा। इसे भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जाएगा। परीक्षा वर्ष 2012 तक सम्मिलित यू0पी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त वित्तविहीन हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों के शिक्षकांे को विशेष प्रोत्साहन मानदेय प्रदान किया जाएगा।
कानपुर मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन के गठित होने तक परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों के लिए लखनऊ मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन अधिकृत
मंत्रिपरिषद ने कानपुर मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन के विधिवत गठित होने तथा क्रियाशील होने तक कार्य हित में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की प्रारम्भिक निविदाओं को नियमानुसार अवार्ड करने, परियोजना के अन्य प्रारम्भिक कार्यों के निष्पादन एवं पर्यवेक्षण आदि के लिए परियोजना के अंतरिम परामर्शदाता के रूप में नामित लखनऊ मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन को अधिकृत करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि कानपुर महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली के रूप में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु फिजिबिलिटी स्टडी/डी0पी0आर0 भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था ‘राइट्स’ ने तैयार किया था, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व में मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके साथ ही, परियोजना का क्रियान्वयन नाॅन पी0पी0पी0 पद्धति के रूप में किए जाने, परियोजना के क्रियान्वन हेतु विशेष प्रयोजन साधन गठित किए जाने व लखनऊ मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन को अंतरिम कंसल्टेन्ट नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया था।
‘साइथ और इनके स्पेयर पाट्र्स एवं एसेसरीज’ करमुक्त
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-एक में ‘साइथ और इनके स्पेयर पाट्र्स एवं एसेसरीज’ को रखे जाने का निर्णय लिया है।
अनुसूची-एक में कृषि उपकरणों की सूची में हसिया सम्मिलित होने के कारण ‘हसिया और इनके स्पेयर पाट्र्स एवं एसेसरीज’ वैट से मुक्त है। हसिया में छोटा हैण्डिल और एक ब्लेड होता है। ‘साइथ’ हसिया का ही एक उन्नत रूप है, जिसमें लम्बे हैण्डिल और कई ब्लेड होते हैं तथा इसमें दोनों हाथों को प्रयोग करते हुए फसलों की कटाई की जाती है। इन दोनों वस्तुओं का उपयोग किसानों द्वारा फसलों की कटाई में किया जाता है। यह एक कृषि उपयोगी उन्नत यंत्र है, जिसे करमुक्त किया जाना राज्य के किसानों के हित में होगा। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने यह फैसला लिया है।
उपायुक्त स्टाम्प को 25 लाख रु0 तक तथा उससे अधिक के स्टाम्पवादों की सुनवाई का अधिकार सदस्य राजस्व परिषद को देने का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने उपायुक्त स्टाम्प को 25 लाख रुपए तक के स्टाम्प वादों के सुनवाई का अधिकार तथा उससे अधिक के स्टाम्प वादों की सुनवाई का अधिकार सदस्य राजस्व परिषद को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि अधिसूचना संख्या-151/79-वि0-1-16-1(क)-26-2015, दिनांक 04.02.2016 द्वारा भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 जारी होने के उपरान्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-56ए के अन्तर्गत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां स्टाम्प अपील की सुनवाई हेतु उपायुक्त स्टाम्प में निहित हो गयी हैं। अधिसूचना संख्या-क0-नि0-5/11-2008-500(05)/91टी0सी0-1, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद को 10 रुपए से अधिक, मण्डलायुक्त को 2.50 लाख रुपए से अधिक, किन्तु 10 लाख रुपए से अनधिक, अपर मण्डलायुक्त/उपायुक्त स्टाम्प, सम्बन्धित मण्डल/वृत्त को 2.50 लाख रुपए तक, स्टाम्प शुल्कों के विवादों के मामलों के सुनवाई के अधिकार प्राधिकृत किये गये हैं।
अधिसूचना दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 लगभग 08 वर्ष पुरानी हो चुकी है तथा इस अवधि में सम्पत्तियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इसके दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है।
के0जी0एम0यू0 के ट्राॅमा सेण्टर के ऊपर दो अतिरिक्त तलों के
निर्माण में प्रयुक्त होने वाली उच्च विशिष्टियों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने किंग जाॅर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के ट्राॅमा सेण्टर के ऊपर दो अतिरिक्त तलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली उच्च विशिष्टियों को मंजूरी प्रदान की है। उच्च विशिष्टियों के तहत, फाल्स सीलिंग, वाॅल पेनलिंग, वुडेन फ्लोरिंग का प्राविधान किया गया है।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में ट्राॅमा सेण्टर भूतल $ 03 मंजिला है, जिसमें आई0सी0सी0यू0 तथा जीवन रक्षा प्रणाली (वेन्टिलेटर यूनिट) जैसी आकस्मिक सेवाएं संचालित हैं। दो अतिरिक्त तलों के निर्माण से जनमानस को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
नगर पालिका परिषद, जौनपुर में 750 क्षमता के आॅडिटोरियम में निर्धारित विशिष्टियों से उच्च निर्माण को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने नगर पालिका परिषद, जौनपुर में 750 क्षमता के आॅडिटोरियम के निर्माण में लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च निर्माण पर मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत परियोजना की मूल्यांकित लागत 1733.45 लाख रुपए में सम्मिलित फाल्स सीलिंग, एक्वास्टिक वाॅल पेनलिंग, कारपेट, वुडेन फ्लोरिंग जैसे उच्च विशिष्टियों के कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना का वित्त पोषण ‘नया सवेरा नगर विकास योजना’ के अन्तर्गत किया जाएगा।
जनपद इटावा की नगर पालिका परिषद, जसवन्तनगर  का सीमा विस्तार करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद इटावा की नगर पालिका परिषद, जसवन्तनगर का सीमा विस्तार किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्राम-सिसहट देहात (आंशिक) एवं कैस्त देहात (आंशिक) को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका परिषद, जसवन्तनगर, जनपद-इटावा का सीमा विस्तार किया जाएगा।
जनपद इटावा की नगर पालिका परिषद, भरथना का सीमा विस्तार करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद इटावा की नगर पालिका परिषद, भरथना का सीमा विस्तार किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्राम-भरथना देहात, कुंअरा एवं कंधेसी पचार को सम्मिलित करते नगर पालिका परिषद, भरथना का सीमा विस्तार किया जाएगा। इन ग्रामों में पूर्ण रूप से नगरीय लक्षण विद्यमान होने के कारण जनहित में यह निर्णय लिया गया है।
जनपद बाराबंकी के ग्राम पंचायत बेलहरा को  नगर पंचायत बेलहरा बनाए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद बाराबंकी के ग्राम पंचायत बेलहरा को नगर पंचायत बेलहरा बनाए जाने का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत बेलहरा नगर पंचायत के मानकों को पूर्ण करती है, जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत बेलहरा के सृजन एवं अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
जनपद मऊ के मधुबन को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद मऊ के अन्तर्गत नगर पंचायत मधुबन के सृजन एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
जनपद मेरठ के ग्राम खिवाई को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने जनपद मेरठ के अन्तर्गत नगर पंचायत खिवाई के सृजन एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
जनपद मेरठ के ग्राम हर्रा को नगर पंचायत बनाए जाने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने जनपद मेरठ के अन्तर्गत नगर पंचायत हर्रा के सृजन एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकास योजना के अन्तर्गत विजिटर फैसिलिटेशन सेण्टर के निर्माण फेज-2 से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना में अतिरिक्त कार्यों सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकास योजना के अन्तर्गत विजिटर फैसिलिटेशन सेण्टर फेज-2 में स्टीम लोकोमोटिव इंजन, बैटल टैंक, 2 नग ए0सी0 टाटा जेनान सफारी वैन व 3 नग टाटा बस सफारी वैन की लागत एवं उच्च विशिष्टियों से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके तहत विजिटर फैसिलिटेशन सेण्टर फेज-2 में स्टीम लोकोमोटिव इंजन की लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग तथा सफारी पार्क स्थल में स्थापित किए जाने हेतु 183.18 लाख रुपए की कुल लागत आएगी। इटावा लायन सफारी के मुख्य द्वार पर भारतीय सेना के वीरता एवं पराक्रम के प्रतीक बैटल टैंक की स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे-प्लेटफार्म, ढुलान मय लोडिंग, अनलोडिंग, शिफ्टिंग एवं इन्स्टाॅलेशन आॅन प्लेटफार्म, बैटल टैंक की रिफर्निशिंग आदि के कार्य में 59.54 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी के साथ, पर्यटकों को सुविधापूर्वक घुमाने के लिए 02 ए0सी0 टाटा जेनान सफारी वैन एवं 03 ए0सी0 टाटा बस सफारी वैन की आपूर्ति पर 89.10 लाख रुपए की लागत आएगी।
टंेट व्यवसाईयों के लिए समाधान योजना लागू करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रदेश में 50 लाख रुपए तक स्टाॅक रखने वाले टंेट व्यवसाईयों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के समान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इन सभी वस्तुओं को स्टाॅक में शामिल करते हुए समाधान राशि की गणना की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में 01 से 05 लाख रुपए तक के स्टाॅक व्यवसाईयों के लिए नियत समाधान राशि 14 हजार 400 रुपए, 05 लाख रुपए से अधिक व 10 लाख रुपए तक के व्यवसाईयों को 45 हजार 500 रुपए, 10 लाख रुपए से अधिक एवं 15 लाख रुपए से अधिक तक के लिए व्यवसाईयों को 76 हजार 300 रुपए, 15 लाख रुपए से अधिक एवं 25 लाख रुपए तक के व्यवसाईयों को 02 लाख 01 हजार 600 रुपए, 25 लाख रुपए से अधिक व 40 लाख रुपए तक के व्यवसाईयों को 03 लाख 25 हजार 500 रुपए तथा 40 लाख रुपए से अधिक व 50 लाख रुपए तक के व्यवसाईयों की नियत समाधान राशि 04 लाख 07 हजार रुपए होगी।
बस स्टेशन फैजाबाद, हमीरपुर एवं हरदोई की नजूल भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने बस स्टेशन फैजाबाद, हमीरपुर एवं हरदोई की नजूल भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया है। उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम के संचालित बस स्टेशन फैजाबाद, हमीरपुर एवं हरदोई नजूल भूमि पर स्थित हैं। इस नजूल भूमि को शासनादेश में शिथिलता प्रदान करते हुए कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
बस्ती विकास क्षेत्र/बस्ती विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने विनियमित क्षेत्र घोषित किए जाने सम्बन्धी अधिसूचना को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत बस्ती विकास क्षेत्र के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत बस्ती नगर विकास परिषद तथा तहसील-बस्ती के 217 राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे। बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन बस्ती मण्डल के आयुक्त की अध्यक्षता में किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि जनपद बस्ती की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। बस्ती नगर बस्ती मण्डल का मुख्यालय होने के साथ-साथ जनपद बस्ती का भी मुख्यालय है। बस्ती नगर के सुनियोजित विकास किए जाने तथा अनियोजित विकास को रोकने के लिए एक विकास प्राधिकरण की आवश्यकता के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
शासकीय भवनों पर रूफटाॅप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली की स्थापना तथा भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं समग्र मैपिंग योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं दिशा-निर्देश को अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने शासकीय भवनों पर रूफटाॅप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली की स्थापना तथा भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं समग्र मैपिंग योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं दिशा-निर्देश को कार्याेत्तर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
प्रदेश में भूजल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों को एकीकृत ढंग से लागू करने तथा जल उपयोग की दक्ष विधाओं को अधिकाधिक अपनाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शासकीय भवनों पर रूफटाॅप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली की स्थापना तथा भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं समग्र मैपिंग योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत की गयी है, जो वर्तमान में संचालित हैं। इसके क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-9/1603/62-1-2014-1105/2013, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्गत किये गये हैं।
प्रदेश के ऐसे सभी शहरों में रूफटाॅप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को शासकीय भवनों पर स्थापित किया जाएगा, जहां भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट परिलक्षित हो रही है तथा भूजल की स्थिति संकटग्रस्त हो। प्रदेश में भूजल गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण व मैपिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भूजल गुणवत्ता की सही व स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके और उसके आधार पर पेयजल एवं सिंचाई हेतु सुरक्षित जल आपूर्ति योजनाएं तैयार हो सके।
गोमती नगर में एस्ट्रोटर्फ के निर्माण तथा 12 एम0एम0 थिक ब्राण्ड गोल्ड पाॅलीथिलीन के प्रयोग को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने विजयन्तखण्ड, गोमती नगर में सिन्थेटिक हाॅकी सरफेस (एस्ट्रोटर्फ) के निर्माण तथा लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च, 12 एम0एम0 थिक ब्राण्ड गोल्ड पाॅलीथिलीन (हाॅकी सरफेस) के प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि जूनियर पुरुष वल्र्ड कप हाॅकी-2016 का आयोजन दिसम्बर, 2016 में लखनऊ में कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगीं। नयी तकनीकी एवं नियमों के अनुसार हाॅकी खेल का प्रशिक्षण एस्ट्रोटर्फ के मैदान पर होता है। विजयन्तखण्ड, गोमतीनगर में इस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु एस्ट्रोटर्फ हाॅकी मैदान के निर्माण हेतु किया जाना है।
उ0प्र0 पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम (चेक पोस्ट और संगरोध शिविर, निरीक्षण आदि की रीति) नियमावली-2016 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम (चेक पोस्ट और संगरोध शिविर, निरीक्षण आदि की रीति) नियमावली-2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह नियमावली भारत सरकार के पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुपालन में बनायी गयी है। इस नियमावली के लागू होने से विभिन्न संक्रामक बीमारियों के होने पर उनके बचाव एवं निवारण हेतु किये जाने वाले कार्याें में एकरूपता हो सकेगी। प्रदेश में पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 को लागू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट क्रियाशील रखना होगा। भारत सरकार के इस अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदेश में इस प्रकार की सीमाओं से आच्छादित जनपदों मंे चेक पोस्टों एवं संघरोध शिविरों की स्थापना की जाएगी।
प्रदेश में अधिसूचित किसी संक्रामक एवं संसर्गजन्य बीमारी से यदि पशु संक्रमित हैं तो उस पशु को अभिरक्षित करने के लिए उसे चेक पोस्ट अथवा संगरोध शिविर में अवरुद्ध किया जाएगा। संगरोध अवधि के दौरान पशुओं की उपयुक्त पहचान, पशुओं का टीकाकरण एवं उपचार किया जाएगा।
प्रश्नगत नियमावली में पशुओं के प्रदेश में प्रवेश की अनुमति, अभिरक्षित पशुओं के अवरोधन की पावती, संगरोध शिविर से निर्गत परमिट एवं प्रदेश के जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर के भीतर सक्षम अधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करने की सूची का उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों से होने वाली आर्थिक क्षति को नियंत्रित किया जा सकेगा।
प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले चेक पोस्टों एवं संघरोध शिविरों पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा निर्धारित दायित्वों के प्रतिकूल कार्य करने पर पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 की धारा-31 एवं 32 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
400 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण हेतु कुल लागत 451.77 करोड़ रु0 के कार्य को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने 400 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण हेतु कुल लागत 451.77 करोड़ रुपये के कार्य तथा इसके निर्माण के लिए शासकीय अंशपूजी का भाग 30 प्रतिशत अर्थात लगभग 135.53 करोड़ रुपये एवं शेष 70 प्रतिशत का वित्त पोषण संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से कराये जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
उ0प्र0 सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली-2016 प्रख्यापित
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली-2016 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
लखनऊ में लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी के वीथिकाओं के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी के वीथिकाओं के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के तहत ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग, फाॅल्स सीलिंग, सेरामिक हैण्ड मेड क्ले फ्लोर, ग्रीन वाॅल, डेकोरेटिव पोल्स, एल0ई0डी0, बरियल, स्टोन वर्क का प्राविधान है। इस कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई हरदोई को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। योजना की लागत 2227.19 लाख रुपये है। लाल बारादरी भवन के ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्रवृति के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।
‘उ0प्र0 (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ‘ग’ और ‘घ’ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2016’ को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2016’ के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में ट्राॅमा सेण्टर के निर्माण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में ट्राॅमा सेण्टर के भवन निर्माण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के पुराने निष्प्रयोज्य एवं जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही, प्रश्नगत पुराने, निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए 8.12 लाख रुपये की धनराशि को बट्टे खाते में डाल जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
ज्ञातव्य है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ट्राॅमा सेण्टर एण्ड ट्राॅमा एण्ड माॅस कैजुयलिटी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत राजमार्गाें पर ट्राॅमा सेण्टर की स्थापना की जा रही है। इसी योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में ट्राॅमा सेण्टर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4 मार्गों के 152 परमिट धारकों को संचालन की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-102 के अन्तर्गत दिनांक 13 फरवरी, 1986 से पूर्व से संचालित परमिट धारकों को समायोजित कर राष्ट्रीयकृत योजना दिनांक 29 मई, 1993 में उपरान्तरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके तहत मेरठ-बागपत-बड़ौत-छपरौली-टाण्डा के 72 परमिट, मुजफ्फरनगर-रोहाना-देवबन्द-नांगल-सहारनपुर के 54 परमिट, मुजफ्फरनगर-चरथावल -थानाभवन-गढ़ीखाम के 22 परमिट तथा मुजफ्फरनगर-कुटेसरा वाया रोहाना मार्ग के 4 परमिट अर्थात कुल 152 परमिटों, जो 13 फरवरी, 1986 से पूर्व में संचालित थे, के धारकों/निजी संचालकों द्वारा भी इन मार्गों-मार्गान्शों पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के साथ-साथ संचालन अनुमन्य होगा तथा इन मार्गों पर 13 फरवरी, 1986 से पूर्व में संचालित परमिट धारकों को परमिट स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।
इसके लिए प्रस्तावित उपान्तरों का लोक हित में अधिसूचना के माध्यम से पूर्व प्रकाशन कराया जाएगा। इन मार्गों पर जन सामान्य को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनहित में तथा परिवहन निगम के अतिरिक्त निजी संचालकों से भी प्रदेश को प्राप्त होने वाले राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जिला पंचायत के अध्यक्षों को अम्बेसडर कार के स्थान पर इनोवा वाहन क्रय किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जिला पंचायत का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष, जिला पंचायतों को अम्बेसडर कार के स्थान पर इनोवा वाहन क्रय किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि इस वाहन के क्रय पर आने वाला व्यय भार जिला पंचायतें अपने स्रोतों से वहन करेंगी और इसके लिए राज्य सरकार से धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
उ0प्र0 इन्फाॅर्मेशन टेक्नोलाॅजी (इलेक्ट्राॅनिक्स सर्विस डिलीवरी) रूल्स-2016 को प्रख्यापित करने की अनुमति

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के ‘द इन्फाॅर्मेशन टेक्नोलाॅजी’ रूल्स-2012 माॅडल को कतिपय संशोधनों सहित उत्तर प्रदेश इन्फाॅर्मेशन टेक्नोलाॅजी (इलेक्ट्राॅनिक्स सर्विस डिलीवरी) रूल्स-2016 के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे प्रख्यापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
इससे राज्य में सार्वजनिक सेवाओं को इलेक्ट्राॅनिक्स माॅडल से त्वरित गति से प्रदान करने तथा राज्य में विधिक तंत्र को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
जनपद अमरोहा में नयी तहसील नौगावां सादात को सृजित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने प्रशासनिक दक्षता व जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानक में शिथिलीकरण प्रदान कर जनपद अमरोहा में नयी तहसील नौगावां सादात, जिसका मुख्यालय नौगावां सादात होगा, को सृजित करने का निर्णय लिया है।
उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना-2016 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पथ विक्रेताओं हेतु योजना-2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह मंजूरी भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय निमय) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या-7, सन् 2014) की धारा-38 की उप धारा-1 के उपबंधों के अनुसरण में की गई है।
छविगृहों के अनुरक्षण प्रभार को शर्तों के बढ़ाने की मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में छविगृहों के अनुरक्षण प्रभार को शर्तों के साथ बढ़ाने की जूरी प्रदान कर दी है।
अनुरक्षण प्रभार प्रति टिकट मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर 08 रुपए प्रति कट कर दिया गया है। साथ ही, छविगृह स्वामियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 03 माह के अंदर इस आशय का शपथ पत्र जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा कि वित्तीय वर्ष में अनुरक्षण प्रभार के रूप में संग्रहीत धनराशि का समुचित एवं सम्पूर्ण उपयोग छविगृह अनुरक्षण हेतु कर लिया गया है। अनुरक्षण प्रभार के रूप में वसूल की गई धनराशि के अप्रयुक्त अथवा संतोषजनक प्रयोग न पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण वसूली की जाएगी।
डायल-100 परियोजना में अराजपत्रित पुलिसकर्मियों की तैनाती हेतु शासनादेश में शिथिलीकरण की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने शासनादेश संख्याः 5001/8-1-86 दिनांक 11 जुलाई, 1986 में दी गयी व्यवस्था को इस सीमा तक शिथिलीकरण करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे राज्य स्तरीय पुलिस इमरजेंसी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना में नियुक्त किए जाने वाले पुलिस बल के अराजपत्रित कर्मियों को उनके गृह जनपद के समीपवर्ती जनपद में स्थानांतरित किया जा सके तथा नियुक्त होने वाले अराजपत्रित पुलिसकर्मियों का कार्यकाल कम से कम 02 वर्ष तथा अधिकतम 03 वर्ष हो सके।
राजकीय ओरिएण्टल काॅलेज (मदरसा आलिया) रामपुर की भूमि/भवन को रामपुर पब्लिक स्कूल की शाखा खोले जाने हेतु मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को शर्तों के अधीन निःशुल्क लीज पर देने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राजकीय ओरिएण्टल काॅलेज (मदरसा आलिया) रामपुर की भूमि/भवन को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को रामपुर पब्लिक स्कूल की शाखा खोले जाने हेतु शर्तों के अधीन निःशुल्क 90 वर्ष की लीज पर देने का निर्णय लिया है।
यह भूमि प्रथमतः 30 वर्ष के लिए पट्टे पर निःशुल्क दी जाएगी, जिसे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने की व्यवस्था होगी। भूमि का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा एक स्तरीय विद्यालय की स्थापना के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था में बंधक रखने से पूर्व शासन से लिखित अनुमति प्राप्त की जाएगी। भूमि का उपयोग आवंटन की दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यता आवंटत पूर्णतः निरस्त समझा जाएगा।
जनपद आगरा की बाल विकास परियोजनाओं में अक्षयपात्र फाउण्डेशन, मथुरा द्वारा हाट कुक्ड फूड की आपूर्ति कराने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने अक्षयपात्र फाउण्डेशन, मथुरा द्वारा जनपद आगरा की बाल विकास परियोजना, आगरा शहर एवं अछनेरा में 15 अक्टूबर, 2015 के उपरान्त हाॅट कुक्ड फूड की आपूर्ति के कार्य का कार्योत्तर अनुमोदन तथा नियमानुसार भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, जनपद आगरा की इन बाल विकास परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं में भी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भविष्य में हाट कुक्ड फूड वितरण की अनुमति के साथ-साथ इस संस्था के बिलों का नियमानुसार परीक्षणोपरान्त भुगतान हेतु जिलाधिकारी आगरा को अधिकृत किया गया है। जनपद आगरा में अक्षयपात्र फाउण्डेशन, वृन्दावन मथुरा द्वारा किए जा रहे इस सम्बन्धी विभागीय कार्यों में उत्पन्न किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण हेतु निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।

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