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वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित प्रारुप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत स्वीकृति एवं वितरण इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 मार्च, 2018 में आंशिक संशोधन किया गया। इस संबंध में उन्होंने 16 मई, 2018 को जारी शासनादेश के बारे में जानकारी देते बताया कि संबंधित आवेदक द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर यथा स्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक औपचारिकतायें यथा आय प्रामण पत्र, पहचान पत्र एवं बैंक खाता संबंधी प्रपत्र की हार्ड कापी पर भी पुष्टि स्वरुप अपने हस्ताक्षर/अंगूठा लगाकर आवेदन की हार्ड कापी शहरी क्षेत्र के आवेदन संबंधति उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में विलम्बतम आनलाइन आवेदन की तिथि से 30 दिन के अंदर अनिवार्यतः जमा किया जाएगा तथा संबंधित कार्यालय से निर्धारित प्रारुप पर कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद प्राप्त की जाएगी।

     श्री सिह नेे बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदक के आवेदन की हार्डकापी ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कर कम्प्यूटर जनरेटेड प्राप्ति रसीद प्राप्त की जाय, तत्पश्चात संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी आवेदन की हार्डकापी से आनलाइन भरे गए आवेदन पत्र के डेटा का मिलान करने के पश्चात सही पाए जाने पर उसका सत्यापन करते हुए उसकी पात्रता/अपात्रता के संबंध में स्पष्ट संस्तुति करते हुए उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर फारवर्ड किया जाय, साथ ही उक्त आवेदन की हार्ड कापी भी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाय।

प्रमुख सचिव श्री सिंह ने बताया कि आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारुप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र, (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन होगा, के अतिरिक्त आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि भी आयु के प्रमाण-पत्र के  रुप में मान्य होगी। आय प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची में है, तो संबंधित सूची की छायाप्रति अथवा वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये की सीमा तक सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र) के संबंध में पूर्व में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू होंगी।

श्री सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन का कार्य उनके नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व कर्मियों के माध्यम से सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।

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