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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र कर्जदार किसानों के साथ-साथ गैर कर्जदार किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित करें

उत्तर प्रदेशकृषि संबंधित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को बीमा कवरेज दिये जाने हेतु जनपदों में कार्यरत कृषि विभाग के ब्लाॅक टेक्नोलाॅजी मैनेजर, सहायक टेक्नोलाॅजी मैनेजर व तकनीकी सहायक को कम से कम 1000 किसानों को प्रोत्साहित करते हुये बीमा दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र कर्जदार किसानों को अनिवार्य बीमा कवरेज दिये जाने के साथ ही गैर कर्जदार किसानों की भी योजना में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

  प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी देते हुये बताया कि सभी बीमा कंपनियों को अपने कार्य क्षेत्र के जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही योजना में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये जनपद में किसानों की कुल संख्या के कम से कम 5 प्रतिशत किसानों को गैर कर्जदार किसान के रूप में बीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

  श्री प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल बोये गये क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्र को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

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