लखनऊ: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) योजना वर्ष 2018-21 जारी कर दी गयी है।
इस संबंध प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन श्री नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट के अधीन प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस. इकाई के लिए कुल 2.50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें 1.50 लाख रुपये का केन्द्रांश तथा 1.0 लाख रुपये का राज्यांश शामिल होगा। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 1.50 लाख के केन्द्रीय अनुदान की पात्रता के लिए परियोजना में कम से कम 250 आवासों तथा कुल आवासों का 35 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही किफायती आवास कम्पोनेन्ट में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में दी गयी रियायतों को ध्यान में रखते हुए विकासकर्ताओं को इन्सेंटिव उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
इस योजना में भागीदारी के लिए तीन हेक्टेयर तक की योजना के लिए निजी क्षेत्र के विकासकर्ता की गत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए। इसी प्रकार 5 हेक्टेयर तथा 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की योजना के लिए यह न्यूनतम नेटवर्थ क्रमशः 5 करोड़ तथा 10 करोड़ होनी चाहिए।