20 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

राज्य आरोग्य निधि के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष से 5 रोगियों को कुल 32,80,400 रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा निदेशक (चिकित्सा उपचार) की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा 5 रोगियों को विशिष्ट गंभीर रोगों के उपचार के लिए राज्य आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष से कुल 32,80,400 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत, कानपुर देहात के श्री अरुण कुमार को ब्ज्ञक्ए म्दक ैजंहम त्मदंस क्पेमंेम ;म्ैत्क्द्ध भ्ज्छ के उपचार हेतु 12,20,200 रुपये, बुलंदशहर के श्री फकरुद्दीन को ठपसंजमतंस ंअंेबनसंत दमबतवेपे व िीपच के उपचार हेतु 2,40,000 रुपये, लखनऊ के श्री शेर बहादुर को भ्ज्छ, ब्ज्ञक्, म्ैत्क् के उपचार हेतु 12,20,200 रुपये, कासगंज की श्रीमती शकुंतला को डनसजपचसम ैनतहमतल के उपचार हेतु 3,00,000 रुपये तथा श्री शाहनवाज को गुर्दा रोग के उपचार हेतु 3,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

श्री सिंह ने बताया कि राज्य आरोग्य निधि के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति को अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख 50 हजार रुपए से अधिक के प्रकरण को जिलाधिकारी के माध्यम से सीधे महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति को संदर्भित करने की व्यवस्था है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति परीक्षण कर राज्य संचालन समिति के विचारार्थ प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य संचालन समिति नीति निर्धारक एवं निर्णय लेने हेतु अधिकृत समिति है। उन्होंने बताया कि राज्य संचालन समिति 1 लाख 50 हजार रुपए से अधिक के प्रकरण में आवश्यकतानुसार अपनी संस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी को अथवा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आरोग्य निधि को संदर्भित कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार इन रोगियों के इलाज हेतु धनराशि सम्बन्धित चिकित्सालय को उपलब्ध कराई जाएगी और यदि इन रोगियों को किसी अन्य शासकीय स्रोत अथवा माननीय सांसद निधि अथवा माननीय विधायक निधि से कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है तो सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचित करते हुए राज्य आरोग्य निधि से स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को वापस कर दी जाएगी।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More