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केन्‍द्रीय बजट 2021-22: कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच मिलेगी

देश-विदेश

केन्‍द्रीय बजट 2021-22 में, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मंडी के नाम से आमतौर से मशहूर नियंत्रितबाजारों मेंबुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष (एआईएफ) के तहत 1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा का उपयोग करने के लिए कृषि उपज विपणन समितियां (एपीएमसी) योग्‍य लाभार्थी बन जाएंगी।

एपीएमसी राज्य नियंत्रित बाजार हैं जिन्‍हें किसानों को बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए स्‍थापित किया गया है। मार्केट यार्ड या मंडियां नीलामी के लिए स्थान प्रदान करती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त हो। हालांकि, इन बाजारों में निरंतर उन्नयन और अधिक आधुनिक बुनियादी ढांचा स्‍थापित करने की आवश्यकता है। एआईएफ के तहत कम लागत वाले ऋण तक पहुंच के साथ, वे फसल की कटाई के बाद बुनियादी ढांचा जैसे छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, परख करने की क्रिया इकाइयां, सुखाने वाले यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, और गोदामों की स्थापना कर सकते हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल सके, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्‍पाद के लिए बेहतर मूल्‍य वसूली हो सके, भंडारण की क्षमता हो और उत्‍पाद बेहतर कीमत पर बेच सकें और फसल का मात्रात्‍मक और गुणात्‍मक नुकसान कम हो सके।

कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से किसानों को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्तपोषण सुविधाओं के साथ गोदामों की उपलब्धता से किसानों को कृषि उत्पादों का भंडारण करने और सर्वोत्‍कृष्‍ट कीमतों पर बेचने में मदद मिलेगी। फलों, सब्जियों और फूलों जैसे सड़ने वाले उत्‍पादों के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मूल्य श्रृंखला में कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए, बाजारों में कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता से किसानों को प्रीमियम कृषि उपज पर सीधा लाभ होगा। कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा मदद करेगा, जो उपज का 5-10% तक हो सकता है। इसलिए, विनियमित बाजारों में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में कृषि आय बढ़ाने की क्षमता है और मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारकों को भी समर्थन प्रदान करता है, जिनकी इस बुनियादी ढाँचे तक पहुँच है।

एआईएफ एक मध्यम – लंबी अवधि की ऋण वित्तपोषण की सुविधा है, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि और ऋण गारंटी के जरिये फसल की कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए है। योजना की अवधि वित्‍त वर्ष 2020 से वित्‍त वर्ष 2029 तक है। योजना के तहत, ऋण के रूप में बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये तक प्रदान किए जाएंगे जिसमें ऋण पर 3 प्रतिशत ब्‍याज प्रति वर्ष सरकार अदा करेगी और 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों में किसान, एफपीओ, पीएसीएस, विपणन सहकारी समितियां, स्‍व सहायता समूह, संयुक्त देनदारी समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप और केन्‍द्रीय / राज्य एजेंसी / स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं, और  अब एपीएमसी मंडियांशामिल हैं।

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