18 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

केन्‍द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी, परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्‍तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाई

देश-विदेश

कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्‍यकता को देखते हुए केन्‍द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्‍तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को एक परामर्शी जारी की है।

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 से संबंधित दस्‍तावेजों की वैधता के विस्‍तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 तथा 24 अगस्‍त, 2020 को परामर्शी जारी की थी। सुझाव दिया गया था कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकारों के), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी और संबंधित दस्‍तावेज की प्रमाणिकता 31 दिसम्‍बर, 2020 तक वैध समझी जाए।

परामर्शी में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्‍त उल्‍लेखित सभी दस्‍तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च, 2021 तक वैध समझी जाए। इसमें वे सभी दस्‍तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्‍त हो गई है या 31 मार्च, 2021 तक समाप्‍त हो जाएगी।’’

इसमें यह भी कहा गया है, ‘‘प्रवर्तन प्राधिकारियों को ऐसे दस्‍तावेजों को 31 मार्च, 2021 तक वैध मानने का परामर्श दिया गया है। यह नागरिकों की सोशल डिस्‍टेंसिंग बरकरार रखते हुए परिवहन संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता करेगा।’’

केन्‍द्रीय मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्‍यों तथा केन्‍द्र शासित प्रदेशों से इस परामर्शी को मूल भावना के साथ कार्यान्वित करने का आग्रह किया गया है जिससे कि नागरिक, ट्रांसपोर्टर तथा विभिन्‍न अन्‍य संगठन, जो कोविड महामारी के दौरान इस कठिन समय में प्रचालन कर रहे हैं, को कोई परेशानी न हो और उन्‍हें दिक्‍कतों का सामना न करना पड़े।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More