लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने 2014-15 के सत्र के लिए शीरा नीति मंजूर कर दी है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सेवा देने के उद्देश्य से लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा को भी मंजूरी दी गई है। ये निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किए गए।
शीरा नीति मंजूर
सत्र 2014-15 के लिए मंजूर शीरा नीति के अनुसार प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत आरक्षित रहेगा। चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत आरक्षित करने की दशा में वार्षिक निकासी अनुपात 1 : 5.66 रखा गया है। शीरा वर्ष की प्रथम छमाही अर्थात एक नवम्बर से 30 अप्रैल तक आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य प्रत्येक माह में निकासी अनुपात 1:9 रखा गया है। द्वितीय छमाही अर्थात एक मई से 31 अक्टूबर तक यह अनुपात 1 :5.66 रखा गया है।
यह व्यवस्था इस शर्त के साथ की गई है कि महीने के अंत में यदि चीनी मिल आरक्षित व अनारक्षित शीरे की निकासी के अनुपात को बनाए रखने में असफल होती है तो आगामी माह में उसकी निकासी में अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी और ऐसी चीनी मिल के लिए शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1 : 5.66 का अनुपात रखना बाध्यकारी होगा।
अनारक्षित शीरे के शीघ्र निस्तारण के लिए नीति में विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि मिल द्वारा किए गए टेण्डर के सापेक्ष कोई प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नहीं होता है जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1:9 के निकासी के अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इससे देशी मदिरा उत्पादन के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। अगले महीने इस प्रकार परिवर्तित किया गया शीरा व इसके सापेक्ष फ्री बिक्री वाले शीरे की मात्रा (जो पिछले माह में न बिकी हो) को बेचने अथवा उठाने के लिए मिल स्वतंत्र होगी और इस पर 1 : 5.66 का अनुपात लागू नहीं होगा।इस नीति के अनुसार शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर प्रदेश के अन्दर खपत के लिए 11 रुपए प्रति कुन्तल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर 15 रुपए प्रति क्विंटल होगी। देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर 11 रुपए प्रति कुन्तल तथा अन्य देशों से से शीरा आयात अथवा निर्यात पर 15 रुपए प्रति क्विंटल की दर से शुल्क देय होगा।
लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा को मंजूरी
ग्रामीण अंचलों की जनता को अच्छी व सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन निगम यात्री किराया में 25 प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान करते हुए 1500 बसें लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत संचालित करेगा। लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत संचालित होने वाली निगम बसें लगभग 250 से 270 किमी प्रतिदिन चलेंगी। लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए नयी बसों खरीदने, बस स्टेशनों के निर्माण तथा अन्य पूंजीगत खर्चों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 90 करोड़ रुपए व आगे के लिए 215 करोड़ रुपए का अनुदान आयुक्त परिवहन विभाग के माध्यम से परिवहन निगम को उपलब्ध कराने का फैसला भी किया गया है। इस योजना पर आवर्तक व्यय परिवहन निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
मोटरयान नियमावली-1998 में होगा संशोधन
रेडियो टैक्सी योजना में बिल्कुल नए वाहनों की अनिवार्यता को समाप्त कर 50 प्रतिशत नए व इतने ही पुराने वाहन चलाए जा सकेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 124 ‘खÓ के उपनियम-4 के खण्ड ‘कÓ में संशोधन करने का निर्णय किया गया है। रेडियो टैक्सी में प्रयुक्त होने वाले 50 प्रतिशत पुराने वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
मुख्य सचिव समिति की संस्तुति स्वीकार
पंचायती राज विभाग के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुति के अनुसार इस पद का वर्तमान ग्रेड वेतन 2800 रुपए यथावत रखा जाए। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के खाली पदों व भविष्य में रिक्त होने वाले पदों का नाम अपर जिला पंचायत राज अधिकारी रखते हुए जिलों में यह पद रखा जाए। इसके लिए यदि आवश्यकता होगी तो पद भी सृजित किए जाएंगे। इस पद को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से शत-प्रतिशत पदोन्नति कर भरा जाएगा। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती की वर्तमान व्यवस्था के तहत तथा 50 प्रतिशत पद अपर जिला पंचायत राज अधिकारी से पदोन्नति से भरे जाएंगे।
4 comments